Wednesday, October 4, 2023
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अगस्त से आधी हो रही टर्नओवर की सीमा

जीएसटी पोर्टल पर ई-इनवायस की पात्रता जांचने की सुविधा

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन। जीएसटी पोर्टल पर ई-इनवायस की पात्रता जांचने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। जीएसटी में 1 अगस्त से ई-इनवायस जारी करने की सीमा आधी की जा रही है। मौजूदा दस करोड़ वार्षिक टर्नओवर की सीमा को जुलाई के बाद पांच करोड़ किया जा रहा है। व्यवसायी पोर्टल पर लाग इन कर देख सकता है कि वह ई-इनवायस के दायरे में आ रहा है कि नहीं। व्यापारी को लिंक पर जाकर अपनी पात्रता जांचना है।

जीएसटी पोर्टल पर ई-इनवायस की पात्रता जांचने की यह सुविधा शुरू की गई है। दरअसल ई-इनवायस के लिए टर्नओवर की सीमा की गणना ताजा वित्त वर्ष से नहीं होती। कर सलाहकार पीके दास के अनुसार जब से जीएसटी लागू हुआ तब से किसी भी वर्ष टर्नओवर तय सीमा के दायरे में आता है तो ई-इनवायस जारी करना होगा। इसमें टर्नओवर की गणना किसी एक संस्था के नाम पर नहीं बल्कि पैन के आधार पर होती है।

यानी एक पैन पर एक से ज्यादा व्यवसाय रजिस्टर्ड है और सभी का टर्नओवर भी जोड़कर सीमा से ज्यादा है तो ई-इनवायस लागू होगा। व्यवसायी पोर्टल पर जाकर अपना टर्नओवर जांच ले। खास बात ये कि यदि किसी पंजीयत व्यवसायी ने जीएसटीआर-थ्रीबी रिटर्न में टर्नओवर कम दर्शा दिया है तो पोर्टल ई-इनवायस जारी करने की पात्रता नहीं दर्शाएगा। किन्तु वैधानिक रूप से ऐसे व्यवसाई का टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक होने की स्थिती में उन पर ई-इनवायस जारी करने का दायित्व आएगा। ऐसी स्थिती में ऐसे व्यवसायी को स्वयं ई-इनवायस पोर्टल पर लागइन कर ई-इनवायस जारी करने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए।

टर्नओवर सुधार के योग पर लागू नहीं

जानकारों के अनुसार एक स्थित यह भी हो सकती है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कोई टर्नओवर दर्शाने से रह गया है तथा ऐसा टर्नओवर अगले वित्तीय वर्ष में दर्शाया है। अगले वित्तीय वर्ष का वास्तविक टर्नओवर 5 करोड़ से कम हैं एवं केवल पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर दर्शाने से उस वित्तीय वर्ष का टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक हो गया है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाई को ई-इनवायस जारी करने का दायित्व आकर्षित नहीं होगा।

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