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अरविंद केजरीवाल को मिला ₹164 करोड़ का रिकवरी नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ₹164 करोड़ का रिकवरी नोटिस मिला है. दिल्ली सरकार के ही DIP सचिव ने यह रिकवरी नोटिस भेजा है. साथ ही इसमें 10 दिनों के अंदर रुपये जमा करने को कहा गया है.अगर 10 दिनों में ₹164 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रॉपर्टी के रूप में AAP का दफ़्तर सील किया जा सकता है.

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उपराज्यपाल के जिस आदेश के तहत DIP ने रिकवरी नोटिस जारी किया है, उसमें क़ानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कही गई थी.19 दिसंबर को सबसे पहले, एलजी ने इस मामले में मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया था.

 

उस आदेश में कहा गया था कि निर्धारित समय के भीतर अगर पार्टी भुगतान नहीं करती है, तो क़ानूनी कार्रवाई के साथ पार्टी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है. मुख्य सचिव को एलजी ने यह भी आदेश दिया था कि इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दें.

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पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-2016 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था. उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस जारी किया है.

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