उज्जैन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में पहचान संबंधी दस्तावेजों में बदलाव किया गया है। अब आधार अपडेशन में पहचान के लिए सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद का अप्रूव्ड सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। इन जनप्रतिनिधियों का अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स अब सिर्फ एड्रेस यानी पता अपडेट कराने के लिए ही मान्य किया जाएगा।
इससे पहले तक यह सुविधा दी थी कि यूआईडीएआई के तय फार्मेट पर यह जनप्रतिनिधि सर्टिफाई कर देते थे तो वह दस्तावेज पहचान के लिए मान्य किया जाता था। अब पहचान के लिए आवेदकों को वोटर आईडी, तहसील कार्यालय या जिला कार्यालय द्वारा प्रमाणित निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमली वेलफेयर के पोर्टल bis.pmjay.gov.in पर आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा शुरू हुई है।
इस लिंक पर जाकर सबसे पहले आपको आधार का ऑप्शन चुनना होगा। आधार का ऑप्शन चुनने के बाद उसमें स्कीम पर पीएमजेएवाई का चयन करना है। इसके बाद राज्य का चयन करें। इसके बाद अपना आधार नंबर डालेंगे। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिस मोबाइल नंबर से आधार लिंक है उस पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। ओटीपी को पोर्टल पर दर्ज करने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अगर इस पोर्टल पर आपका नाम दर्ज नहीं है तो आप नजदीकी सीएससी सेंटर या लोक सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।