Monday, December 11, 2023
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इंदौर जैसा छप्पन दुकान मार्केट बनाएगा यूडीए

इंदौर जैसा छप्पन दुकान मार्केट बनाएगा यूडीए

आज से 15 दिनों तक फ्री होल्ड कैंप, लीज शर्तों का उल्लंघन होने पर नहीं मिलेगी एनओसी

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि इंदौर जैसा छप्पन दुकान मार्केट उज्जैन में भी बनाया जाएगा। इसकी डिजाइन भी छप्पन मार्केट बनाने वाले से तैयार कराई जाएगी ताकि यहीं पर छोटा और आकर्षक मार्केट मिल सके जहां खान पान की सामग्रियां मिल सकें। सोमवार से यूडीए ने 15 दिनों का फ्री होल्ड कैंप शुरू किया है ताकि प्रॉपर्टी होल्डर अपनी प्रॉपर्टी आसानी से बिना चक्कर खाए फ्रीहोल्ड करा सकें।

यूडीए ने तेजी से हर दिशा में काम शुरू कर दिया है। यूडीए अध्यक्ष श्याम बंसल ने रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहर में छप्पन दुकान जैसा मार्केट तैयार करा रहे हैं। सीईओ संदीप कुमार सोनी ने बताया इंदौर में छप्पन दुकान मार्केट बनाने वाले से ही इसे बनवाएंगे। भाजपा जिला महामंत्री विशाल राजोरिया, कार्यपालन यंत्री केसी पाटीदार, सहायक संपदा एवं जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण गेहलोत, शाखा प्रभारी संजय व्यास, संपदा अधिकारी शरद बर्वे उपस्थित थे।

विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के पास नया नगर बनेगा, जुलाई तक भूमिपूजन

यूडीए ने विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के पास 250 एकड़ जमीन पर नया बसाने के लिए टीडीएस 3 योजना की जमीन पर तैयारी की जा रही है। टीडीएस 4 की जमीन पर भी प्रस्ताव तैयार हो गया है। धारा 50/3 के नोटिस जारी कर दिए हैं। जून या जुलाई तक भूमिपूजन कर दिया जाएगा। इस योजना में किसानों को 50 फीसदी डेवलप प्लॉट दिए जाएंगे। वे इसे अपनी पसंद की कीमत पर बेच सकेंगे और निवेश के रूप में भी रख सकेंगे। कानीपुरा में भी आवासीय योजना की तैयारी तेज कर दी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

अब आगे की सुध लो…

यूडीए अध्यक्ष बंसल ने कहा जो बीत गया, उसे छोड़ दो अब आगे की सोचों। मेरे कार्यकाल से पहले हुई कमियों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आगे क्या करना है इस पर मेरा फोकस है ताकि कम समय में बेहतर किया जा सके। उन्होंने कहा गरीबों को प्लॉट मिले, इसके लिए तय केटेगरी की प्रॉपर्टी लॉटरी से देंगे। इसके लिए टेंडर नहीं निकाले जाएंगे।

बिना झंझट फ्री होल्ड कराओ प्लॉट

यूडीए परिसर में सोमवार से फ्रीहोल्ड कैंप शुरू कर दिया गया है। 30 जून तक यह चलेगा।

यूडीए अध्यक्ष ने कहा कैंप में बिना किसी झंझट के लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड करा सकेंगे। इसके लिए सिंगल विंडो बनाई है।

कलेक्टर गाइडलाइन की 2 प्रतिशत राशि आवासीय और 3 प्रतिशत राशि कमर्शियल प्लॉट के लिए एकमुश्त जमा करना होगी। इसमें छूट का कोई प्रावधान नहीं।

प्रॉपर्टी होल्डरों से मोबाइल पर संपर्क कर फ्रीहोल्ड कराने का अनुरोध भी किया जाएगा।

फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी होने के बाद उसे बेचने के लिए यूडीए की अनुमति लेना नहीं पड़ेगी।

जो डिफाल्टर हैं और दस्तावेज नहीं हैं या जिन्होंने लीज शर्तों का उल्लंघन किया है, उनके प्लॉट फ्रीहोल्ड नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे लोगों के आवेदन लेकर शासन को भेजे जाएंगे।

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