उज्जैन। सरकार ने ई-वे बिल की अनिवार्यता में 41 सामान को शामिल कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।कर सलाहकार और एडवोकेट पीके दास ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 2 दिसंबर 2021 को अधिसूचना क्रमांक 85 से मध्यप्रदेश राज्य एवं वस्तु कर अर्थात जीएसटी में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।
वर्तमान में प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में वस्तुओं के परिवहन हेतु 50000 रु.से ज्यादा के मूल्य के बिल के लिए कुछ अधिसूचित वस्तुओं पर ही ई वे बिल जारी करने की बाध्यता थी। अब तत्काल प्रभाव से इस अधिसूचना में क्रमांक 12 से लेकर क्रमांक 41 तक में विभिन्न वस्तुओं को उल्लेखित कर दिया गया है।
शासन द्वारा लगभग सभी प्रकार की कर योग्य वस्तुओं को इस सूची में सम्मिलित कर लिए जाने से अब पंजीकृत व्यवसायियों को माल का एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर ई वे बिल जनरेट करने की बाध्यता आ गई है। यह स्वाभाविक है कि ऐसे प्रावधान किए जाने से व्यापारियों पर कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ गई है। व्यवसायियों पर कार्य का बोज एवं आर्थिक बोझ भी बहुत ही बढ़ जाएगा। शासन द्वारा यह अधिसूचना 2 दिसंबर से ही लागू कर दी गई है जबकि करदाताओं के हाथ में यह अधिसूचना 5 तारीख को आई है इस कारण 2 तारीख से 4 तारीख तक के 3 दिनों में किए गए व्यवहारों पर भी पेनाल्टी लगेगी।