साहूकारी एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति ने नहीं लिया लायसेंस
उज्जैन।शहर में साहूकारी एक्ट के तहत नगरीय क्षेत्र में लायसेंस देने का अधिकार नगर निगम के पास है, लेकिन नगर निगम से अब तक एक भी व्यक्ति ने इस तरह का लायसेंस नहीं लिया है। खास बात तो यह नगर निगम लायसेंस शाखा को पता ही नहीं है कि उसके पास साहूकारी लायसेंस के कितने आवेदन आए।
प्रदेश में साहूकारी एक्ट को लागू होने के बाद साहूकारी लायसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके तहत शहर में साहूकारी एक्ट के तहत नगरीय क्षेत्र में लायसेंस देने का अधिकार नगर निगम के पास है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम को अधिकार है लेकिन उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक किसी भी ग्रामीण ने भी इस तरह का लायसेंस नहीं लिया है।
खास बात तो यह है कि शहर में जितने भी सोना-चांदी के व्यापारी हैं, वह भी बिना किसी लिखा-पढ़ी के जेवर गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा देते है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस तरह का लायसेंस नहीं लिया। इसके चलते प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में परेशानी हो रही है। बता दें कि विगत दिनों भोपाल में सूदखोरों से परेशान होकर एक परिवार के पांच लोगों जहर पी लिया था।
सभी की मृत्यु हो गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसके बावजूद जिला प्रशासन के पास सूदखोरों की कोई सूची नहीं मिल पा रही है। हैरत की बात तो यह है कि साहूकारी एक्ट को प्रदेश में लागू हुए तीन साल से अधिक का समय बीत गया है। इसके बावजूद शहर में किसी भी सूदखोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है।
इनका कहना…फिलहाल इस संबंंध में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। नगर निगम में रिकार्ड देखकर ही बताया जा सकता है। कितने लाइसेंस साहूकारी एक्ट के तहत उज्जैन नगर निगम ने जारी किए है।
नीता जैन,सहायक आयुक्त,राजस्व एवं अन्यकर