उज्जैन। शासकीय योजना के राशन खरीदी बिक्री करने वाले आटा चक्की मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जप्तशुदा गेहूं को चिमनगंज मण्डी, उज्जैन स्थित शासकीय वेयर हाउस के शाखा प्रबंधक की सुपुर्दगी देकर वेयर हाउस में रखवाया गया है। वाहन को थाना प्रभारी,थाना नीलगंगा की अभिरक्षा में दिया गया है। आटा चक्की मालिक मनोज सोलंकी निवासी उज्जैन के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में आवश्यक जॉच कार्यवाही जारी है।
खाद्य नियंत्रक मोहन मारू ने बताया कि पुलिस थाना नीलगंगा द्वारा शिकायत के आधार पर नीलगंगा चौराहा में टाटा मैजिक लोडिंग वाहन क्रमांक एम.पी 30 एलए 0744 में लुज गेहूं भरकर वाहन चालक राजकुमार कैलाश चौहान निवासी उज्जैन द्वारा चिमनगंज मण्डी ले जाया जा रहा था। वाहन में लोड गेहूं शासकीय योजना का होने की आशंका के कारण पुलिस जवान ने वाहन मय लोड गेहूं को पुलिस थाना में खड़ा करवा दिया। सूचना मिलने पर श्री मारू के निर्देश पर सहायक आपूर्ति अधिकारी एस.आर.बरडे तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारीग सीएस बारोड़ व नागेश दायमा ने मौके पर जाकर जांच कार्यवाही की गई।
प्राथमिक जांच में पाया गया कि वाहन में लोड गेहूं शांती नगर, उज्जैन स्थित श्रीराम आटा चक्की के मालिक मनोज सोलंकी का था। चक्की मालिक द्वारा गेहूं एवं अन्य अनाज की पिसाई के साथ आटा व गेहूं की खरीदी बिक्री करने का व्यवसाय किया जाना पाया गया। जांच के समय शासकीय राशन की दुकान से उपभोक्ता द्वारा राशन पर्ची पर प्राप्त किया गया गेहूं व चावल उक्त आटा चक्की पर विक्रय करने के लिये पाया गया। वाहन में लोड गेहूं उचित मूल्य की दुकान पर वितरित होने वाला शासकीय योजना का होने की आशंका के कारण वाहन में लोड गेहूं 14.70 क्विंटल तथा लोडिंग वाहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की 3ध्7 के तहत जप्त किया गया है। आवश्यक जॉच कार्यवाही जारी है।
उज्जैन:शासकीय योजना के राशन खरीदी बिक्री करने वाले आटा चक्की मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

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