Sunday, May 28, 2023
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उज्जैन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के घूसखोर प्रबंधक डे को चार साल कैद की सजा

उज्जैन। घूसखोर के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने जला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के घूसखोर प्रबंधक को अरुण कुमार डे को चार साल की कैद और तीस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा दी है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उज्जैन पंकज चतुर्वेदी द्वारा आरोपित अरुण कुमार डे को सजा सुनाई गई और उसे भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया।

उज्जैन जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के तत्कालीन प्रबंधक अरुण कुमार डे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13(2) में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास एवं दोनों धाराओं में कुल तीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण के अनुसार ललित खत्री निवासी वेद नगर उज्जैन ने 16 नवंबर 2017 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को शिकायत की थी। शिकायत की तस्दीक वाइस रिकार्डर के माध्यम से कराए जाने पर आरोपी अरुण कुमार डे द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत की स्पष्ट मांग की जाना पाया गया। इसके बाद तत्कालीन निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा ट्रैप कार्यवाही कर आरोपी अरुण कुमार डे को 18 नवंबर 2017 को उसके निज निवास सेठी नगर उज्जैन में, फरियादी ललित खत्री से रिश्वत के 20 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

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