अनुग्रह राशि के लिए जिला प्रशासन ने लगाई अधिकारियों की ड्यूटी
उज्जैन।सरकार ने कोरोना से हुई मौत के लिए 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया है। डेथ सर्टिफिकेट पर यदि मृत्यु का कारण कोविड दर्ज नहीं है तो मृतकों के परिजनों द्वारा राशि के लिए दिए जाने वाले आवेदन पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति निर्णय करेंगी। अनुग्रह राशि के लिए मृतक के परिजनों को विधिवत रूप से आवेदन करना होगा। अनुग्रह राशि के लिए आवेदन कलेक्टर कार्यालय में किया जा सकता है।
कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। आवेदन पत्र के साथ चेक लिस्ट के अनुसार वांछित दस्तावेज की पूर्णता पश्चात कार्यालय में बृहस्पति भवन में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु नायब तहसीलदार भूमिका जैन के नेतृत्व में 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी ड्यूटी आदेश में सहायक ग्रेड 3 संदीप मिश्रा , वैभव गुप्ता, फार्मासिस्ट संदीप भदौरिया , कंप्यूटर ऑपरेटर अश्विन पंड्या एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीबनवारी यादव को इस कार्य में संलग्न किया गया है।
कोरोना से मौत पर परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए हैं। यह कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी। नए नियम 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेंगे।
डेथ सर्टिफिकेट में दर्ज नहीं है तो…
ऐसे प्रकरण, जहां एमसीसीडी यानी डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना का उल्लेख नहीं है या मृतक के वारिस का उल्लेख सर्टिफिकेट में नहीं है, तो जिलास्तर पर गठित कोरोना संक्रमण कमेटी से मृत्यु प्रमाणित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन में संलग्न पत्रों की जांच के लिए निर्धारित चेक लिस्ट
निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णत: भरा होना चाहिए।
मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आईडी प्रूफ प्रमाणित सलंग्न करना होगा।
वारिसान का आईडी प्रूफ प्रमाणित संलग्न होगा
मृतक एवं दावेदार के बीच संबंध प्रमाण पत्र प्रमाणित संलग्न होना ।
जांच रिपोर्ट अथवा चिकित्सक की जांच रिपोर्ट पर दो चिकित्सकों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा फॉर्म 4 में जारी एमसीसीडी सलंग्न होना चाहिए ।
आवेदक का आधार लिंक बैंक खाता ,पासबुक की प्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए।
जहर से ,दुर्घटना से, आत्महत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जाएगा। भले ही मृत्यु के समय मृतक कोरोना वायरस से संक्रमित हो।
ऐसे व्यक्तियों अथवा शासकीय कर्मियों के परिजनों को जिन्हें सीएम कोविड-19 कल्याण योजना , मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना अथवा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया है। उन्हें अनुग्रह राशि नहीं मिलेगी।