उज्जैन : संपत्ति कर की गणना में बड़ा बदलाव…
देरी करने पर 15 % पेनाल्टी के साथ देना होगा दोगुना TEX…
उज्जैन। नगरपालिक निगम अधिनियम में संपत्ति कर की गणना में बदलाव कर दिया है। इसके बाद अब टैक्स जमा करने में देरी हुई,तो दोगुना टैक्स देना होगा और उस पर 15% फीसदी पेनाल्टी अलग से लगेगी। यानी अगर आप का प्रॉपर्टी टैक्स 2000 रुपए है तो अब आपको 4600 रुपए देने होंगे।
शासन ने नगरपालिक निगम अधिनियम में संशोधन करते हुए नियमों को बदलते हुए इसमें खुद के निवास वाले मकान में प्रॉपर्टी टैक्स में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट को सिर्फ प्रचलित वर्ष तक सीमित कर दिया गया है।
इसका असर यह होगा कि बकायादारों के लिए अगले साल कर अपने आप दोगुना हो जाएगा और 15 प्रतिशत की पेनाल्टी तो लगेगी ही है।
कर संग्रहण की यही प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021-22 से पूरे प्रदेश में लागू है, लेकिन इसका असर इसी वित्त वर्ष 2022-23 से दिखने लगेगा।
कर के लिए अब तक था यह नियम
संपत्ति कर की गणना नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 136 के तहत होती है। धारा 136 (3) (आई) में लिखा है कि अब तक खुद के निवास वाली प्रॉपर्टी पर टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलती थी।
शासन ने अब इसमें यह जोड़ दिया है कि यह छूट केवल तभी मिलेगी, जब चालू वित्त वर्ष में टैक्स जमा करा दिया जाए। सितंबर 2020 में हुआ यह संशोधन पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 से लागू हो चुका है। यानी पिछले वित्त वर्ष के बकायादारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
अध्ययन करने के बाद लागू होगा
वैसे तो राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बाद संपत्ति कर गणना का बदलाव अस्तित्व में आ चुका है,लेकिन अभी नए नियम का प्रचार नहीं हुआ है, इसलिए इसे उज्जैन नगर निगम में विस्तार से अध्ययन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के बाद लागू करेंगे।
-नीता जैन,संपत्ति एवं अन्यकर प्रभारी अधिकारी।