Monday, June 5, 2023
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उज्जैन:40% छूट का लाभ 31 जनवरी तक राशि जमा करने पर, वरना पूरा बिजली बिल

47623 ऐसे उपभोक्ता जो समाधान नहीं चाहते हैं

उज्जैन।शहर के बिजली उपभोक्ता अक्सर बिजली बिलों से परेशान रहते हैं। यहीं स्थिति समाधान योजना में पंजीयन करवाने वाले उपभोक्ताओं की हंै, उनके मन में अब भी कई प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई है। उपभोक्ताओं द्वारा योजना के दोनों विकल्पों में पंजीयन तो करवाया जा रहा है लेकिन छूट की राशि कब तक और कैसे जमा करनी होगी, इस बात की सही जानकारी
नहीं हैं।

जिले में कुल 192121 बिजली उपभोक्ता है, जिन्हें समाधान योजना में चिन्हित किया गया है। लेकिन अब तक 14498 उपभोक्ताओं ने ही इस योजना में पंजीयन करवाया है। इसमें 40 प्रतिशत छूट लाने वाले 139591 उपभोक्ता है, ये वे उपभोक्ता हैं, जिन्हें 31 जनवरी तक बकाया राशि जमा करना है, नहीं तो छूट का लाभ नहीं मिलेंगा। वहीं ६ किश्तों में बकाया जमा करने वाली कैटेगिरी में 4907 उपभोक्ताओं ने पंजीयन करवाया है। जो आगामी 6 माह तक बकाया राशि जमा करवा सकते है।

कंपनी के अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य ने बताया कि समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को अगस्त 2020 तक स्थगित बिजली बिलों में छूट दी जानी थी। छूट पाने के लिए पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई थी। हालांकि एक लाख 44 हजार 498 उपभोक्ताओं ने योजना में छूट के लिए पंजीयन कराया है। लेकिन अब भी 45 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ नहीं लिया है। ऐसे उपभोक्ताओं से कुल बकाया राशि अगले बिलों के साथ वसूल की जाएगी। इसके अलावा बिजली कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं है।

वन क्लिक से भी योजना का लाभ: शासन की लोकप्रिय समाधान योजना के तहत वर्ष 2020 के कोरोनाकाल के बिलों की राशि में छूट के लिए पात्रता रखने वाले उपभोक्ता घर बैठे वन क्लिक में सुविधा प्राप्त कर सकते है। आईटी शाखा की टीम ने समाधान योजना के आसानी से लाभ लेने के लिए कंपनी के पोर्टल पर विशेष व्यवस्था की है। पंजीयन के विकल्प वाले स्थान के पास ही भुगतान का विकल्प भी है। इस विकल्प का उपयोग कर घर बैठे ही समाधान योजना के तहत छूट के उपरांत राशि जमा की जा सकती है।

समाधान योजना में दो-विकल्प
1. स्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

2. स्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

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