उज्जैन। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में 6 जनवरी से तीन चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर रोक लगा दी है। इसके बाद उज्जैन जिले में पंचायत चुनाव के लिए प्रथम और दूसरे चरण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित स्थानों के लिए नामांकन लेना रोक दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन जिले मेें ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद जिला पंचायत सदस्य के ५, जनपद सदस्यों के ४० और पंच के २०००, सरपंच के २०० पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इसके बाद प्रथम और दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के नामांकन लेने के कार्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित पदों के फार्म जमा नहीं होंगे।