करंट लगने से युवक की मौत, लाइनमैन को सजा
आठ साल बाद कोर्ट का फैसला
अक्षरविश्व न्यूज.उज्जैन।तराना थाना के अंतर्गत करंट से मौत के मामले में कोर्ट ने लाइनमैन को सजा दी है। लाइनमैन को लापरवाही बरतने के मामले में 18 महीने की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला कोर्ट ने आठ साल बाद सुनाया है।
करीब आठ साल पहले एक लाइनमैन तराना में लाइट सुधारने गया था। तब उसने क्षेत्र के ही एक व्यक्ति को बिना किसी सावधानी के उपकरण दिए विद्युत डीपी पर चढ़ा दिया था, जिससे युवक करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई थी।
इस मामले में साल 2015 में तराना थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर लाइनमैन के खिलाफ विभिन्न धाराओ में मामला दर्ज कर लिया था। इसमें आरोपी को 18 महीने का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया, 26 मई 2015 को सुनिल पाटीदार ने तराना थाना को सूचना दी थी कि उसके भाई राकेश की करंट लगने से मौत हो गई है। लाइनमैन कैलाश द्वारा डीपी पर चढ़ाया गया। सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं दिए गए।
पुलिस थाना तराना द्वारा रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर अलग-अलग पक्ष के बयान के बाद लाइनमैन कैलाश के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की कार्रवाई पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील तराना के न्यायालय द्वारा आरोपी कैलाश पिता कन्हैयालाल, निवासी कनासिया, उज्जैन को धारा-304 ए भादवि में 18 महीने का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।