अर्जित अवकाश के जारी किए निर्देश
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन उच्च शिक्षा विभाग ने अर्जित अवकाश के संबंध में दिशा-निर्देशजारी किए है। इसके बाद कॉलेज शिक्षकों के 15 दिन का अर्जित अवकाश कलेक्टर और 30 दिन का अवकाश विभागाध्यक्ष मंजूर करेंगे
कॉलेजों में अभी तक शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में ड्यूटी पर बुलाए जाने पर अर्जित अवकाश प्राचार्य नहीं देते थे। अगर उनके पास अर्जित अवकाश के लिए आवेदन आते थे तो वे स्वीकृत नहीं करते थे। इससे जब शिक्षक सेवानिवृत्त होते थे,तो अवकाश के बदले नकदीकरण में समस्या होती थी। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मावकाश में अर्जित अवकाश के संबंध दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सभी कॉलजों के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कालेज के शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में ड्यूटी पर बुलाए जाने पर 15 दिन का अर्जित अवकाश कलेक्टर स्वीकृत करेंगे। वहीं 30 दिन का अर्जित अवकाश विभागाध्यक्ष (आयुक्त) स्वीकृत करेंगे। इसमें कॉलेजों के 626 शिक्षकों के नामों की सूची शामिल की गई है। जो ग्रीष्मावकाश की अवधि कार्य किए हैं। इनके अर्जित अवकाश को स्वीकृत किए जाएंगे।