केंद्र सरकार बना रही नियम, सुझाव भी मांगे
वाहन की स्पीड भी 40 किमी से ज्यादा नहीं होगी
बाइक पर चालक के साथ अगर चार साल तक की उम्र का बच्चा बैठा है तो बाइक की रफ्तार 40 किमी से ज्यादा नहीं हो सकेगी। हादसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए खासतौर पर यह नियम बनाया जा रहा है।
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि मोटरसाइकिल चालक यह तय करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 साल तक की उम्र के बच्चे ऐसा हेलमेट पहने हों जो उनके सिर पर फिट बैठता हो। सरकार ने इस पर सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं।
बच्चे को सेफ्टी हार्नेस भी पहनाना होगा: बच्चा जो हेलमेट पहनेगा वह भारतीय मानक ब्यूरो (क्चढ्ढस्) से अप्रूव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस बारे में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि ड्राइवर से बच्चे को जोडऩे के लिए एक सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी है।
बता दें सेफ्टी हार्नेस एक तरह की बनियान होती है, जिसे बच्चे को पहनाया जाता है। यह एडजस्टेबल होता है, इसमें एक जोड़ी स्ट्रैप होते हैं जो बनियान से जुड़े होते हैं और एक शोल्डर लूप होता है, जिसे ड्राइवर पहनता है। इस तरह बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा सुरक्षित तरीके से ड्राइवर से जुड़ा रहता है।