व्यापारियों को सलाह-गेट पर लिखवाएं जीएसटी नंबर, पोर्टल पर जानकारी करें अपडेट
अक्षरविश्व न्यूज.उज्जैन। जीएसटी के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पहली बार जीएसटी विभाग एक्शन मोड़ पर है। इसमें विभाग के अधिकारी व्यापारियों के व्यवसाय स्थल का सत्यापन कर रहे है। इस दौरान यदि व्यवसाय स्थल पर कर दाता नहीं मिला या कोई व्यवसाय गतिविधि नहीं मिली तो अफसरों द्वारा उसका पंजीयन रद्द या सस्पेंड कर दिया जाएगा।
दरअसल, इनदिनों जीएसटी विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस जांच अभियान में विस्तृत डाटा विश्लेषण के आधार पर जीएसटीएन द्वारा जीएसटी नंबर की पहचान की जा रही है। इसके बाद राज्य कर विभाग अपने सिस्टम पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्यवाही करेंगा। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा।
इस अभियान को लेकर व्यापारियों में भय ना रहे इसके लिए सीए और कर सलाहकारों ने व्यापारियों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। हालांकि शहर में यह अभियान पहले ही चल रहा है। अब इसमें और तेजी लाई जाएगी। विभाग द्वारा संदेह के आधार पर व्यापारियों की जांच की जाएगी। यदि कार्रवाई के दौरान यह पाया जाता है कि इनपुट टैक्स के्रडिट सिर्फ बिलों के आधार पर ली है एवं गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ है तो उपलब्ध इनपुट टैक्स के्रडिट को ब्लॉक किया जाएगा।
6 साल बाद पहली बार जांच और कार्रवाई
बता दें कि जीएसटी वर्ष 2017 में लागू हुआ था। पहली बार इस तरह की जांच हो रही है। इस सख्ती के पीछे जीएसटी विभाग का उद्देश्य गलत दस्तावेज के आधार पर लिए गए पंजीयन को पकडऩा है या ऐसे व्यवसाय जो सिर्फ कागज पर चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करना है। इसके अलावा छोटी गलती जैसे एचएएसएन कोड की गलती, बैंक अकाउंट अपडेट नहीं होना, बोर्ड की गलती होने पर पंजीयन निरस्त नहीं किए जाएंगे।