करदाता को पोर्टल सिस्टम से आएगा नोटिस
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन। जीएसटी पर सुविधा के विस्तार किया गया है। व्यापारी और करदाता अब आर-1 और 3-बी में अनियमितता का जवाब ऑनलाइन दे सकेंगे। पोर्टल सिस्टम से नोटिस आएगा। जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर आ रही अनियमितता को करदाता अब पोर्टल पर एक फॉर्म में समझ सकेंगे।
अब तक विभाग नोटिस देता था जिसका जवाब करदाता लिखित में देता था,फिर कार्रवाई की जाती थी। जीएसटी ने अब ऐसी सुविधा दी गई है, जिसमें जीएसटी आर-1 और आर-3बी के टैक्स में अनियमितता आती है तो करदाता को तुरंत पोर्टल सिस्टम से नोटिस भेज दिया जाएगा। साथ ही 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिनके माध्यम से करदाता अंतर को समझा सके।
गलती सुधारने का ऑप्शन भी मिलेगा
निर्धारित कारणों में से कोई भी कारण नहीं होता है तो ‘अन्य कारण’ के अंतर्गत करदाता अपना कारण बता सकते हैं। तकनीकी त्रुटि से कम टैक्स भरा गया तो एक अन्य फॉर्म भरकर बकाया टैक्स करदाता जमा करवा सकते हैं। अगर जीएसटीआर-1 में गलत जानकारी भरी गई है तो उसे सुधार भी सकते हैं। साथ ही पहले अधिक टैक्स भर दिया हो, इस कारण अभी कम भरा है तो यह भी वहां उस में स्पष्ट किया जा सकता है।
कर सलाहकार पीके दास के अनुसार नोटिस भेजे जाने के 7 दिन में यह फॉर्म भरकर जवाब देना होगा। जवाब नहीं देने पर करदाता अगले महीने का अपना रिटर्न नहीं भर सकेंगे। वहीं, जवाब देने के तुरंत बाद रिटर्न भरने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इससे करदाता को अधिकारी पर निर्भर नहीं रहना होगा जो एक बड़ा कदम है। इससे अनियमितता दूर करने प्रक्रिया भी छोटी होगी।