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ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

ज्ञानवापी परिसर के टैंक की सफाई होगी

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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बने टैंक की सफाई होगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा टैंक की सफाई डीएम वाराणसी की देख-रेख में होगी। इस दौरान टैंक में बनी शिवलिंग जैसी संरचना से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए।

ज्ञानवापी परिसर केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कथित शिवलिंग को लेकर 27 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील वाले इलाके की साफ-सफाई को लेकर मांग की थी।

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उन्होंने दावा किया था कि कथित शिवलिंग के पास मौजूद पानी के टंकी में मछलियां मरी हुई हैं। उसे मई 2022 से ही साफ नहीं किया गया है। टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने की जरूरत है।

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