हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच मंगलवार देर शाम को सुलह हो गई है। इसके बाद संगठन ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने को कहा है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने IPC की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता पर विचार किया है। ये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। इन्हें लागू करने से पहले संगठन की राय ली जाएगी।
उधर, संगठन के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि गृह सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि बैठकर इस कानून की समीक्षा करेगी। इस बीच, मप्र के भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर समेत देश के कई हिस्सों में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि, अभी भी देश के कई इलाकों में ड्राइवर कोई फैसला नहीं ले पाए हैं।