Tuesday, November 28, 2023
Homeउज्जैन समाचारडॉक्टर को हॉस्पिटल के भीतर जाकर धमकाने वाले मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई

डॉक्टर को हॉस्पिटल के भीतर जाकर धमकाने वाले मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई

सोमवार को सेम्पल लेकर दिया नोटिस देकर जवाब मांगा

डॉक्टर को हॉस्पिटल के भीतर जाकर धमकाने वाले मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:पुष्पा मिशन हॉस्पिटल की ओपीडी में मरीज देख रहे एक डॉक्टर के साथ क्षेत्र में ही स्थित एक मेडिकल स्टोर्स संचालक ने चेम्बर में घुसकर कथित धमकी दी थी। जिसकी शिकायत डॉक्टर ने की थी। उस शिकायत के आधार पर रविवार को कार्रवाई कर नोटिस जारी किया गया। मंगलवार को वे एक्शन लेंगे।

तीन दिन पूर्व एक चौकाने वाला मामला सामने आया था। पुष्पा मिशन हॉस्पिटल की ओपीडी में मरीज देख रहे एक एमडी मेडिसीन डॉक्टर को क्षेत्र में संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर्स संचालक ने कथित रूप से धमकाया था। उसका आक्रोश था कि डॉक्टर उसके मेडिकल स्टोर्स को बदनाम कर रहे हैं।

इधर डॉक्टर का कहना था कि वह मरीज की जांच करने के बाद दवाई का जो पर्चा लिख रहे हैं, उसमें लिखी दवाईयों से हटकर मेडिकल स्टोर्स संचालक द्वारा दवाईयां मरीज को दी जा रही है। ऐसे में कोई हादसा मरीज के साथ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर के अनुसार उन्होंने इस बात की शिकायत हॉस्पिटल प्रबंधन के अलावा ड्रग इंस्पेक्टर धर्मसिंह कुशवाह को की थी।

शिकायत में उन्होंने स्पष्ट किया था कि संबंधित मेडिकल स्टोर्स संचालक उनके द्वारा लिखी दवाईयों के विपरित सस्ती दवाईयां देता है, जो कि लिखी दवाईयों का पूरक नहीं होती। ऐसे में मरीज की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही सबूत के तौर पर मरीज के पर्चे भी सौंपे थे। ड्रग इंस्पेक्टर धर्मसिंह कुशवाह के अनुसार उन्होंने शिकायत मिलने के बाद अपने स्तर पर शिकायत की जांच करवाई। बात सही निकली। इस पर वे और जिला आयुष अधिकारी डॉ. मनीषा पाठक सोमवार दोपहर पुष्पा मिशन हॉस्पिटल के सामने स्थित आंजना मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर पहुंचे और जांच की। मौके पर उन्होने 03 औषधियों के नमूनें लिये। आंजना मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाने पर अधिनियम के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। मंगलवार को वे इस मामले में एक्शन लेंगे।

मेडिकल स्टोर संचालक का लायसेंस 10 दिन के लिए निलंबित…

ड्रग इंस्पेक्टर धर्मसिंह कुशवाह एवं जिला आयुष अधिकारी डॉ. मनीषा पाठक के अनुसार उन्होंने सोमवार को फ्रीगंज स्थित अनूप मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की। शिकायत मिली थी कि उसे कालातीत दवाईयां बेची गई।

शिकायत के आधार पर जब मेडिकल स्टोर की जांच की गई तो कालातीत दवाईयां का विक्रय होना पाया गया तथा अन्य अनियमितताएं भी पाई गई। इस आधार पर मेडिकल स्टोर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जिसका स्पष्टीकरण उनके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया। इस पर उन्होंने मेडिकल स्टोर के लायसेंस को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत 10 दिवस के लिये निलंबित कर दिया है। औषधि निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की औषधियों के क्रय-विक्रय का कार्य नहीं किया जावेगा।

जरूर पढ़ें

मोस्ट पॉपुलर