Sunday, December 10, 2023
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तोपखाना क्षेत्र में अब मांस व चिकन खुले में नहीं बिकेगा….

व्यवसायियों को नगर निगम ने दी 24 घंटे की चेतावनी, नहीं मानने पर कार्रवाई होगी

तोपखाना क्षेत्र में अब मांस व चिकन खुले में नहीं बिकेगा….

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:शहर में संचालित पशुवध गृह, मांस और चिकन की दुकानों के खिलाफ नगर निगम मुहिम चला रहा है। शनिवार को इसी कड़ी में तोपखाना क्षेत्र में खुले रूप से मांस और चिकन बेच रहे व्यवसायियों को निगम अधिकारियों ने 24 घंटे की चेतावनी दी। इसमें कहा गया है कि इस मार्ग पर अगर खुले में यह व्यवसाय किया गया तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वर्षों से महाकाल पहुंच मार्ग तथा धर्म स्थलों के आसपास संचालित हो रहे पशुवध गृह, मांस व चिकन का व्यवसाय किया जा रहा है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से श्रद्धालु जब तोपखाना या फिर बेगमबाग कॉलोनी वाले मार्ग से गुजरते हैं तो यहां मांसाहार की दुकान संचालित करने वाले व्यवसायी खुले रूप से मांसाहारी पदार्थों का प्रदर्शन करते हुए व्यापार करते नजर आते हैं।

इससे महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती है। पिछले दो दशक से इस मार्ग से तथा महाकाल मंदिर क्षेत्र से इस तरह की दुकानें हटाने तथा उन्हें शहर के बाहर शिफ्ट करने की मांग साधु-संतों से लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा की जाती रही है। इसे लेकर पिछले चार दिन से नगर निगम ने मुहिम छेड़ रखी है।

शहरकाजी ने जताया था विरोध

खुले में बिक रहे मांस आदि की दुकानों को नगर निगम ने जैसे ही हटाना शुरू किया तो दो दिन पहले शहरकाजी इसके विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए थे तथा मुहिम बंद करने की मांग की थी। हालांकि कलेक्टर ने इस मामले में नगर निगम से चर्चा कर निदान का कहा था। इधर शनिवार को फिर नगर निगम के अधिकारी तोपखाना क्षेत्र पहुंचे और २४ घंटे की चेतावनी देकर आए।

खुले में नहीं, ढांककर अंदर रखें

उपायुक्त संजेश गुप्ता ने बताया कि शनिवार को तोपखाना क्षेत्र में मांस, मटन, चिकन इत्यादि का खुला व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को सार्वजनिक रूप से तथा व्यक्तिगत संपर्क कर चेतावनी दी गई कि वह महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर खुले में किसी भी प्रकार से मांस, मटन, चिकन इत्यादि का व्यवसाय ना करें। सामग्री को ढांककर अंदर रखें तथा किसी भी तरह बोर्ड इत्यादि के माध्यम से इसका प्रदर्शन ना करें। मांस मटन, चिकन इत्यादि किसी भी प्रकार की सामग्री रोड पर से गुजरने वाले यात्रियों को दिखाई ना दे।

तो होगी कार्रवाई

उन्होंने बताया कि तोपखाना क्षेत्र के दुकानदारों को 24 घंटे की चेतावनी दी गई है। यदि 24 घंटे के अंदर दुकानदारों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है और सामग्री इत्यादि खुला प्रदर्शन कर ओपन व्यवसाय और प्रदर्शन जारी रखा जाता है तो निगम द्वारा ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को श्री गुप्ता के साथ जनसंपर्क अधिकारी अहमद रईस निजामी, गैंग प्रभारी गोपाल बोयत द्वारा भ्रमण कर दुकानदारों को समझाया भी गया और रोड पर से सामग्री हटवा कर अंदर रखने के निर्देश भी दिए गए।

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