Wednesday, October 4, 2023
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दोहरे हत्याकांड के आरोपी को दोहरी उम्र कैद

दोहरे हत्याकांड के आरोपी को दोहरी उम्र कैद

उज्जैन। पत्नी और सौतेल बेटे की चाकू से हत्या करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन का पक्ष रखने वाले जिला लोक अभियोजक राजेन्द्र खाण्डेगर के अनुसार उज्जैन के आगर रोड़ पर हुए दोहरे हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

इसमें पति ने पत्नी व सौतेले बेटे की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के दोषी हत्यारे को कोर्ट ने दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। आगर रोड स्थित संजय नगर निवासी बस चालक अनिल यादव (25) ने छिंदवाड़ा निवासी सरिता से दूसरी शादी की थी।

सरिता के साथ उसका बेटा अभय भी रहता था। विवाहित होने के बाद भी अनिल के एक महिला से अवैध संबंध थे। इसका सरिता विरोध करती थी। इसी बात पर दोनों में विवाद होते रहते थे। 7 नवंबर 2019 की अनिल चाकू लेकर घर पहुंचा था। इस दिन सरिता का पति से झगड़ा हुआ।

इस बीच अनिल ने पत्नी चाकू से हमला कर दिया। उसने बीच-बचाव के लिए आए अभय को भी उसने चाकू से गोद दिया। केस में सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश आरके वाणी ने फैसजा सुनाया। दोषी सिद्ध होने पर अनिल को दोहरी उम्र कैद के साथ 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी।

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