Monday, September 25, 2023
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नरोदा गाम नरसंहार मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सहित सभी आरोपियों को 2002 के गोधरा दंगों के दौरान 11 मुसलमानों के नरौदा गाम नरसंहार में हत्या, आपराधिक साजिश और दंगों से बरी कर दिया।

क्या हुआ था नरोदा में?

गोधरा कांड के विरोध में हिंदू संगठनों की तरफ से बंद आवाहन किया गया था। इसको लेकर पुलिस सतर्क थी तो वहीं लोगों छोटे समूहों में घूम रहे थे। जिन लोगों ने दुकानें खोली हुई थीं, उनसे दुकानें बंद करने को कहा जाता था। अचानक इसी दौरान पथराव शुरू हो गया।

इसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। कुछ ही घंटों में नरोदा ग्राम जल उठा। पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ती चली गई, पुलिस ने जब स्थिति को संभाला था तब तक मोहल्लों और गलियों में हिंसक टकराव के बाद लाशें पड़ी हुई थी। तो काफी लोग घायल भी हुए थे।

लगाना पड़ा था कर्फ्यू
नरोदा और पाटिया में हिंसक झड़पों को रोकने और तनाव को कम करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। नरोदा गाम के लोगों की मांग पर पुलिस ने हिंसा और उपद्रव के लिए 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद में यह केस विशेष जांच टीम को सौंपा गया। उस वक्त गुजरात सरकार में मंत्री माया कोडनानी पर लोगों को उकसाने का आरोप लगा। उनका नाम भी एफआईआर में लिखा गया। कई दिनों के कर्फ्यू के बाद नरोदा में हालत सामान्य हुए।

2010 शुरू हुई थी सुनवाई

एसआईटी ने लंबी जांच के बाद जब इस मामले में माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के समेत 86 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। तो उसके बाद 2010 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी विशेष एसआईटी कोर्ट की तरफ 187 से अधिक गवाह पेश किए गए। तो वहीं बचाव बचाव पक्ष ने 57 गवाह पेश किए।

13 साल से चल रहा था ट्रायल

नरोदा गाम नरसंहार के केस का ट्रायल 13 साल तक चला। इस दौरान छह जज भी बदले। सितंबर, 2017 बीजेपी नेता (अब केंद्रीय मंत्री) अमित शाह भी पेश हुए थे। उन्होंने तब माया कोडनानी का बचाव किया था। इसमें कोडनानी ने दलील दी थी कि वह जब नरोदा में नरसंहार हुआ तब वह विधानसभा में मौजूद थी। इसके बाद वह सोला सिविल अस्पताल में थीं। तो वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से पत्रकार आशीष खेतान के स्टिंग ऑपरेशन को सबूत के तौर पर पेश किया गया था।

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