उज्जैन। ज्योतिषाचार्य पं. आनंदशंकर व्यास के मकान के अधिग्रहण को लेकर प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया था। श्री व्यास के अभिभाषकों के अनुसार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश जारी किया है।
ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पं. सुरेंद्र चतुर्वेदी, अभिभाषक मनीष मनाना, तरुण उपाध्याय, उमाकांत शुक्ला, जितेंद्र उपाध्याय, पवन व्यास आदि ने बताया कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर पं. आनंद शंकर व्यास के निवास के संबंध में स्थगन आदेश दिया है।
पं. सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि इसके बावजूद यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो ब्राह्मण समाज इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेगा। उन्होंने बताया कि अभिभाषक मनीष मनाना व समाजजन कलेक्टर बंगले पहुंचे, किंतु उनसे भेंट नहीं हो सकी। सर्किट हाउस पर शाम को अनुविभागीय अधिकारी कल्याणी पांडे की उपस्थिति में तहसीलदार अर्चना गुप्ता को सर्वोच्च न्यायालय की कॉपी प्रदान की गई।