पुलिस आरक्षक को चाकू मारने वाले चार आरोपियों को सजा

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:पुलिस आरक्षक पर चाकू से हमला करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा धारा 324 भादवि में 2-2 वर्ष एवं धारा 341 में 1-1 माह का सश्रम कारावास एवं 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि थाना चिंतामण गणेश पर पदस्थ सउनि सेवाराम सखवार को 15 जुलाई 2021 को चाकूबाजी की सूचना प्राप्त हुई थी। घटनास्थल पर पता चला कि पुलिस आरक्षक कमल को किसी अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। एफआरवी 8 का स्टाफ आरक्षण कल्याण, पायलेट विजयसिंह लोधी ने घायल आरक्षक कमल को सीएचएल अस्पताल इलाज ले गए।
घायल आरक्षक कमल जसौदिया ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वह थाना चिंतामण गणेश थाने से अपने शासकीय आवास गृह पुलिस लाइन देवास रोड जा रहा था। चिंतामण ब्रिज के पास 5-6 लडके खड़े थे। सभी ने मुझे घेर लिया। एक ने जान से मारने की नीयत से चाकू मार दिया। इसके बाद सभी लड़के टोल टैक्स की तरफ भाग गए थे। आरोपी के नाम पते ज्ञात होने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय द्वारा नितिन मालवीय पिता ओमप्रकाश निवासी शिवनगर, प्रदीप उर्फ गोलू पिता दिलीपसिंह निवासी निमनवासा, किशोर वाणिया पिता बद्रीलाल निवासी मक्सी रोड, राहुल सिंह पिता नारायणसिंह निवासी मक्सी रोड को धारा 324 भादवि में 2-2 वर्ष एवं धारा 341 में 1-1 माह का सश्रम कारावास एवं 6000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन मुकेश कुमार कुन्हारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने किया।









