बगैर बिल के दवाई विक्रय करने पर दो मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस सस्पेंड
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:मक्सी रोड स्थित मेसर्स पार्थ मेडिकल स्टोर एवं मेसर्स मुरलीधर मेडिकल स्टोर की जांच पर बुधवार को ड्रग इंस्पेक्टर धर्मसिंह कुशवाह द्वारा की गई थी। जांच में यह पाया कि दोनों मेडिकल स्टोर मरीजों, ग्राहकों को बिना बिल के ही दवाईयों का विक्रय कर रहे थे। किसी को भी बिल प्रदाय नहीं कर रहे थे तथा दुकान में विक्रय बिल बुक का भी संधारण नहीं पाया गया।
इस आधार पर दोनों फर्मों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया थे, जिनके स्पष्टीकरण उनके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जो संतोषजनक नहीं पाया गया। अनुज्ञप्तिधारियों की फर्मों में अनियमितता पाए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत फर्म मेसर्स पार्थ मेडिकल स्टोर एवं मेसर्स मुरलीधर मेडिकल स्टोर के लायसेंस एक सप्ताह (7-7 दिवस) के लिये निलंबित किये गए हैं।
औषधि निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की औषधियों के क्रय-विक्रय का कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही दोनों फर्मों के संचालकों को यह चेतावनी भी जारी की कि भविष्य में यदि उनके द्वारा बिना विक्रय बिल के दवाईयों का विक्रय करना तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य अनियमितताएं पाई जाती है तो उनके लायसेंस निरस्त करने की भी कार्यवाही की जावेगी।