माधव नगर थाना क्षेत्र में फिर चोरी, पहले भी मुख्य बाजार में हुई वारदात
व्यस्ततम रोड पर शाम के वक्त कार का कांच तोड़कर बदमाश लाखों रु. का सामान ले गए
परिवार जीरापुर से लौटा था, होटल में रुके थे खाना खाने के लिए
अक्षरविश्व न्यूज . उज्जैन:माधव नगर थाना क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़ें में चोरी की तीसरी बड़ी वारदात हो गई। शहर के व्यस्ततम मार्ग देवास रोड़ तरण ताल के पास रखी कार का कांच तोड़कर बदमाश सोने के कीमती आभूषण, हाथ घड़ी और प्लॉट की रजिस्ट्री चुराकर ले गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, बदमाशों की तलाश भी की और चोरी की विशेष धारा 380 के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया नीलेश पिता वीरम सिंह चौहान उम्र 37 साल इंदौर रोड़ स्थित प्रीति नगर कॉलोनी में रहते हैं। वह ठेकेदार हैं और पारिवारिक कार्य से सोमवार को राजगढ़ के जीरापुर गए थे। मंगलवार शाम को वे उज्जैन वापस लौटे और देवास रोड़ स्थित एक होटल में खाना खाने के लिए रूक गए।
उन्होंने तरण ताल के सामने अपनी कार पार्क की और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। रात 10:30 बजे जब वे खाना खाकर लौटे तो देखा कि कार का कांच टूटा हुआ था। कार के अंदर रखा सामान का बैग जिसमें 2 जोड़ी कान के सोने के टॉप्स, मंगलसूत्र, सोने की चैन, सोने की अंगूठी, 2 फास्टैक कंपनी की ब्रांडेड घड़ी और प्लॉट की रजिस्ट्री भी रखी हुई थी। बदमाश चुराकर ले गए।
बतां दे पिछले 15 दिनों के दरमियान माधव नगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की यह तीसरी बड़ी वारदात है जिसमें पुलिस अब तक चोरों का कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। इसके पहले टॉवर चौक मुख्य बाजार में 14 जुलाई की रात 3 घंटे के भीतर बदमाशों ने रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
इसके अलावा 17 दिन पहले टॉवर चौक पर 60 वर्षीय महिला को दिन दहाड़े ठगों ने निशाना बनाया और कार के अंदर से उनका बैग चोरी कर ले गए। पुलिस इस मामले में भी सीसीटीवी चैक कर बदमाशों की तलाश कर जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है।
चोरी की धारा 380 में 7 साल की सजा का प्रावधान
चोरी की वारदात में पुलिस आमतौर पर आईपीसी की धारा 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध करती है लेकिन इस मामले में धारा 380 के तहत चोरी का केस दर्ज किया है। धारा 379 में 3 साल तक की सजा होती हैं जबकि धारा 380 के तहत किया गया अपराध गैर जमानती है और इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।