Friday, September 22, 2023
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बिना एक्सपायरी और पैक्ड डेट के बिक रहा है अंकुरित अनाज

खाद्य एवं औषधि प्रशासन का ध्यान नहीं…

तय मानक के विपरीत पैक्ड फूड का विक्रय…

अक्षरविश्व प्रतिनिधि .उज्जैन। खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उत्पादक खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालात यह है कि शहर में बिना मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट प्रिंट किए खाद्य पदार्थों के पैकेट किसी भी दुकान में देखे जा सकते है। खास बात यह है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी भी इस पर सुध नहीं ले रहे हैं।

बता दें कि बाजार में लोगों के खाने के लिए तरह-तरह लोकल स्तर के खाद्य पदार्थ बिकते हैं । जिसमें एक्सपायरी और मैन्यूफेक्चरिंग डेट तक नहीं लिखी होती है। बड़ा सवाल यह है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा की गई खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच में देरी होती है लेकिन अन्य सामग्रियों की तो जांच हो ही सकती है। जैसे पैकेट में बिकने वाले अंकुरित अनाज और ब्रेड-टोस्ट। इसके बाद भी अधिकारियों का इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं।

यह गंभीर लापरवाही हम कार्यवाही करेंगे

लोगों के खान-पान पर विशेष ध्यान रखते हुए, मिलावटी मिठाइयों व अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री की संभावनाओं के मद्देनजर खाद्य पदार्थों के मानकों की जांच निरंतर की जाी है। बिना एक्सपायरी और मैन्यूफैक्चरिंग डेट के फूड प्रोडक्ट बेचना गंभीर लापरवाही है। हम कार्यवाही करेंगे।
-बसंत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन उज्जैन सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर…

वैसे तो लोगों को एक्सपायरी और मैन्यूफैक्चरिंग डेट देखकर ही खाद्य सामग्री की खरीदी करना चाहिए। वहीं बिना एक्सपायरी डेट की चीजों के सेवन से लोगों खासकर बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
डॉ. पी एन वर्मा
सिविल सर्जन उज्जैन

यह है प्रावधान…

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाने पीने के किसी भी पैक्ड सामान पर कुछ जानकारी अंकित करना अनिवार्य है। जैसे वस्तु के वेज होने का चिन्ह, उसका बैच या लॉट नंबर, उसके उत्पादन की तिथि, वह वस्तु कितने समय के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, जिस जगह पैकिंग हुई है वहां का पता, वस्तु को बनाने में किन चीजों का प्रयोग किया गया है, आदि। लेकिन कई उत्पादक इस अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

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