पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल।
हॉस्टल्स भी 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में स्कूलों और हॉस्टल्स को पूरी क्षमता के साथ फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने सोमवार देर रात इसके आदेश जारी कर दिए हैं।लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश में कहा कि सभी स्कूल कक्षा 1 से 12 तक के लिए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑफलाइन शिक्षण शिक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि आवासीय विद्यालय और हॉस्टल्स भी पूरी क्षमता से शुरू हो सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि स्कूलों में जाने और हॉस्टल्स में रहने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
राज्य शासन द्वारा कोविड 19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 12 वीं के संचालन हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।#SchoolEducationMP #JansamparkMP pic.twitter.com/hd6aP9tjot
— School Education Department, MP (@schooledump) November 22, 2021
गाइडलाइन जारी
स्कूल कक्षा पहली से 12वीं तक की सभी क्लास पूरी क्षमता के साथ शुरू कर सकते हैं।
सभी हॉस्टल वाले स्कूल कक्षा पहली से 12वीं तक 100% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं।
स्कूल और हॉस्टल में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के लिए पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य है।
स्कूल प्रबंधन समिति आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन व डिजिटल माध्यम से पढ़ाई के संबंध में निर्णय कर सकेगी। दूरदर्शन व वॉटसऐप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पहले की तरह रहेगा।
सभी स्कूलों और हॉस्टल के शिक्षक/स्टाफ का डबल डोज टीकाकरण किया जाना अनिवार्य है। टीकाकरण के संबंध में विभागीय आदेश पहले की तरह रहेंगे।
किसी शिक्षक अथवा छात्र के संक्रमित होने की दशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से जारी विभागीय आदेश माने जाएंगे।
भारत सरकार/राज्यस्तर के समय-समय पर जारी एसओपी एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।