महापौर ने तलब की दवा बाजार की फाईल

भवन अनुज्ञा, कंपाउंडिंग अनुमति की जांच संभावित…
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महापौर ने तलब की दवा बाजार की फाईल
उज्जैन।दवा बाजार में ओपन स्पैस में दुकानों के निर्माण को लेकर बिल्डर के दावे के साथ नगर निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगने के बीच महापौर ने भवन अनुज्ञा, कंपाउंडिंग अनुमति की फाईल तलब की है। प्रारंभिग परीक्षण के बाद इस मामले में जांच संभावित हैं। गड़बड़ी मिली तो निर्माण पर रोक लगने के साथ कंपाउंडिंग अनुमति देने वाले अधिकारी कर्मचारी पर गाज गिर सकती है।
दवा बाजार में ओपन स्पैस में दुकानों के निर्माण का मामला उलझन भरा होता जा रहा है। दवा बाजार के बिल्डर का कहना है कि उसके द्वारा कंपाउंडिंग की शुल्क जमा कर निर्माण की विधिवत अनुमति ली है। दवा बाजार के बिल्डर का कहना है कि उसके द्वारा कंपाउंडिंग की शुल्क जमा कर निर्माण की विधिवत अनुमति ली है।
ऐसे में नगर निगम में दवा बाजार के निर्माण को लेकर हलचल हो गई है। दवा बाजार के कुछ व्यापारियों ने महापौर मुकेश टटवाल और नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप कर निर्माण रोकने की मौखिक मांग की है। महापौर मुकेश टटवाल इसका परीक्षण कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
महापौर टटवाल दवा बाजार की भवन अनुज्ञा, कंपाउंडिंग अनुमति फाईल और नियमों की जानकारी तलब की है। प्रारंभिक परीक्षण के बाद मामले की जांच के आदेश भी संभव है। ऐसा होता है तो भवन में अतिरिक्त निर्माण पर रोक के साथ कंपाउंडिंग अनुमति देने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि दवा बाजार में किसी भी प्रकार की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है।
कंपाउंडिंग से किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं
कंपाउंडिंग के संबंध में नियमों का प्रावधान हैं। इसके तहत बिल्डिंग के स्वीकृत नक्शे में दर्शाए गए कॉमन ओपन स्पैस (हवा-प्रकाश-सुरक्षा के साथ सभी के आने-जाने,उपयोग में आने वाले स्थान) पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता हैं। इसमें कंपाउंडिंग स्कीम लागू नहीं है।
कंपाउंडिंग केवल बिल्डिंग के नक्शे दर्शाए एमओएस पर ही एक तय क्षेत्रफल में साइड बेक,फ्रंट साइड पर ही किया जा सकता है। यह बिल्डिंग मालिक के स्वनिर्धारण पर होता है। कंपाउंडिंग में तय शुल्क भी जमा किया जाता है। इसमें संबंधित निकाय को मूल्याकंन का अधिकार भी है। नियमानुसार दवा बाजार में तो कॉमन ओपन स्पैस और एमओएस पर कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है।
दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अगली कार्रवाई
व्यावसायिक और सार्वजनिक बिल्डिंग के कॉमन ओपन स्पैस,मिनिमम ओपन स्पैस पर कंपाउंडिंग से किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है। नगर निगम कंपाउंडिंग भी नहीं करती है। कुछ लोगों ने मुलाकात कर दवा बाजार के मामले में अवगत कराया है। इस संबंध में फाइलें तलब की है। दस्तावेजों के पड़ताल की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। –मुकेश टटवाल,महापौर









