Monday, December 4, 2023
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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

परिवहन विभाग द्वारा आदेश…

वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:आने वाले दिनों वाहनों में जारी किए गए शासकीय विभागों में अनुबंधित वाहनों में छह माह में लगाना होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना होगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार पुराने वाहनों में भी (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वाहन डीलर्स को नए वाहनों में एचएसआरपी लगाकर देंगे। वही पुराने वाहनों पर गाड़ी मालिक को शुल्क देकर लगवाना होगा। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है। एक अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में यह नंबर प्लेट लगाई जाएगी।

जिस कंपनी का वाहन है, उस कंपनी के शोरूम पर जाकर यह नंबर प्लेट लगाई जा सकेगी। इसके लिए आमजन को तय शुल्क चुकाना होगा। सभी शासकीय वाहन और अनुबंधित वाहनों में छह माह के भीतर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना वाहनों को अनुबंधित करना मुश्किल होगा।

वाहन डीलर्स को जिम्मा

नए वाहनों में नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन बेचा जा सकेगा। वाहन निर्माता कंपनी और शोरूम संचालक को पुराने वाहनों में भी नंबर प्लेट लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसमें एक अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यह नंबर प्लेट वाहन स्वामी वाहन की कपंनी या शोरूम से लगावा सकेंगे। वाहनों में नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन स्वामी को आनलाइन स्लाट बुक करना होगा।

वाहन निर्माता कंपनियों और उनके अधिकृत डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य सौंपा है। वाहन जिस कंपनी का है, उसके अधिकृत डीलर के यहां से नंबर प्लेट लगवाई जा सकेगी। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की एजेंसी तय नहीं होने से शोरूम संचालकों को काम सौंपा गया है।

तय शुल्क में लगाना होगी नंबर प्लेट…
परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट लगाने के लिए शुल्क तय किया है। तय शुल्क से ज्यादा राशि शोरूम संचालक वाहन स्वामी से नहीं वसूल पाएंगे। नंबर प्लेट लगाने के शुल्क की सूची शोरूम में लगाना होगी। इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन विभागों को निगरानी का जिम्मा सौंपा है। ज्यादा शुल्क वसूलने पर शोरूम संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

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