Sunday, September 24, 2023
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वैट के बकाया टैक्स की वसूली अब GST में होगी

वैट के बकाया टैक्स की वसूली अब GST में होगी

एक माह चलेगा अभियान, आदेश जारी

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:छह साल या उससे पहले के बकाया वैट टैक्स की वसूली अब की जाने वाली है। इसके लिए एक माह अभियान चलेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए।

पुरानी टैक्स प्रणाली के बकायादारों से अब जीएसटी के अंतर्गत वसूली की जाएगी। जुलाई 2017 से देश और प्रदेश में ‘एक देश एक कर’ के नारे के साथ जीएसटी लागू हो गया था। पहले वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स व अन्य कर लागू थे। इनके पुराने बकायादारों का हिसाब खंगालकर प्रदेश स्तरीय वसूली अभियान चलेगा।

खास बात यह है कि भले ही कर प्रणाली बीते दौर में दूसरी रही हो, लेकिन विभाग जीएसटी के खातों से टैक्स वसूली कर सकेगा। वाणिज्यिक कर विभाग यानी स्टेट जीएसटी के वसूली कक्ष ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी लागू होने के पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली करें। पांच जुलाई तक वसूली कर ली जाए।

बकायादारों की सूची खंगाल रहे अधिकारी

मप्र वैट अधिनियम के साथ, केंद्रीय विक्रय कर, मप्र विलासिता मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम के तहत भी वसूली की जा सकेगी। विभाग के अधिकारी बकायादारों की सूची खंगाल रहे हैं। अनुमान है कि प्रदेश के खजाने में इस अभियान ने सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि आ सकेगी। जीएसटी लागू हुए छह साल बीत चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वाणिज्यिक कर विभाग क्या लापरवाही में वसूली में लेट हो गया?

पहले वसूलते तो केंद्र लेता…

कर सलाहकार पीके दास के मुताबिक जीएसटी एक्ट के अतर्गत पुराने अधिनियमों के अंतर्गत निकल रही बकाया राशि वसूलने का भी प्रविधान है। कर का निर्धारण पुराने अधिनियम में होगा, लेकिन उसकी वसूली जीएसटी के खातों से हो सकेगी। यह नियम जीएसटी लागू होने के समय से ही लागू था, किंतु पूर्व के वर्षों तक केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने के एवज में प्रदेश को क्षतिपूर्ति राशि दे रही थी।

राज्य यह राशि पहले वसूलता तो केंद्र सरकार इसे क्षतिपूर्ति में जोड़ती और राज्य को केंद्र से कम क्षतिपूर्ति राशि मिलती। एक जुलाई से केंद्र ने राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि देना बंद कर दिया। अब राज्य पुराने अधिनियमों के जो भी वसूली करेगा व धन राज्य के खजाने में ही जमा होगा।

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