व्यवसाईयों को लेना होंगे ट्रेड लाईसेंस, यात्री कर जमा कराना होगा
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन :नगर सीमा में व्यवसाय करने वाले सभी व्यवसायियों को ट्रेड लाईसेंस लेना अनिवार्य है, साथ ही उज्जैन शहर में मौजूद समस्त लॉज, होटल, यात्रीगृह, धर्मशालाओं एवं जमातखानो में ठहरने वाले यात्रियों से प्राप्त आय पर निर्धारित दर अनुसार यात्री कर हर महीने जमा कराना होगा।
निगम परिषद के ठहराव क्रमांक 24 में 31 मार्च को निगम सीमा क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले समस्त व्यवसायियों को ट्रेड लाईसेंस लेना अनिवार्य होकर उसकी दरों की स्वीकृति की गई है साथ ही ठहराव क्रमांक 23 में 31 मार्च से उज्जैन के समस्त लॉज, होटल, यात्रीगृह, धर्मशालाओं एवं जमातखानो में ठहरने वाले यात्रियों से प्राप्त आय पर निर्धारित दर अनुसार यात्रीकर मासिक जमा करने की स्वीकृति दी गई थी।