सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिषाचार्य पंडित व्यास के मकान का स्टे रखा बरकरार
अब 5 सितंबर तक महाकाल मंदिर प्रबंध समिति नहीं कर सकेगी कोई कार्रवाई
अप्रैल में मकान खाली करने का नोटिस दिया था तहसीलदार ने
अक्षरविश्व प्रतिनिधि. उज्जैनसुप्रीम कोर्ट से ज्योतिषाचार्य पं. आनंदशंकर व्यास को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मकान तोडऩे पर लगाया स्टे बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 5 सितंबर 2023 को होगी। तब तक महाकाल मंदिर प्रबंध समिति कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
एडवोकेट मनीष मनाना ने बताया
महाकालेश्वर मंदिर के सामने बड़ा गणेश मंदिर के पास पं. व्यास का मकान है। तहसीलदार ने अप्रैल में मकान खाली करने का नोटिस थमाया था। 86 वर्षीय पंडित व्यास से कहा गया था कि यथाशीघ्र मकान खाली करें। महाकालेश्वर मंदिर परिसर विकास एवं विस्तार योजना को मूर्तरूप देने के लिए उनके मकान का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिस जमीन पर मकान है, वह उनके दादाजी को आवंटित हुई थी, जिस पर पंडित व्यास का परिवार 120 वर्षों से यहां रह रहा है। मकान खाली करने के लिए तीन दिन का ही समय दिया था।
कोर्ट ने कहा अब पूरी तैयारी से आना
पंडित व्यास ने सुप्रीमकोर्ट में अपील लगाई थी। इस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया था। मंगलवार को मामले में नईदिल्ली में सुनवाई हुई और कोर्ट ने स्टे हटाने से इंकार कर दिया। 5 सितंबर की अगली तारीख देते हुए मंदिर प्रशासन से कहा है कि अब पूरी तैयारी से आना।
प्रशासक बोले तारीख बढ़ी
पं. आनंदशंकर व्यास के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा कर 5 सितंबर कर दी है।-संदीप कुमार सोनी, प्रशासक, महाकाल मंदिर