परिजन की मौत पर दो लाख का मिल सकता है बीमा, उज्जैन में एक लाख से ज्यादा लोग पात्र
उज्जैन। कोविड संकट चल रहा है। ऐसे में अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की मौत कोविड से या सामान्य हो जाती है। तो आपको दो लाख रुपए की सहायता मिल सकती है, क्योंकि आपने बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा करवा रखा है और उसकी किस्त 330 रुपए आपके खाते से कट रही है। बस बीमा पाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों के साथ बैंक जाकर आवेदन करना है। एसबीआई बुधवारिया से एक डेथ क्लेम का प्रकरण बीमा कंपनी को भेजा गया है। यह जानकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक एके खरे ने दी। बुधवारिया शाखा 48 साल पुरानी बैंक है। यहां दस हजार से ज्यादा खाताधारक हैं। इसमें दो बैंक मर्ज भी हो चुकी हैं।
एक लाख से ज्यादा लोग पात्र : एलडीएम संदीप कुमार अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत एक लाख 8915 लोग पात्र है। इन लोगों को डेथ क्लेम मिल सकता है। अगर ये लोग पात्रता रखते हैं। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 3 लाख 38404 लोग पात्र हैं।
2015 में शुरू हुई थी योजना : दोनों ही योजनाएं 2015 में शुरू हुई थी। इसे गरीबों के लिए शुरू किया गया था। योजना के तहत पीडि़त परिवार 90 दिन के अंदर क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है।
बीमा लेने के लिए ये दस्तावेज देने होंगे
एसबीआई के मुख्य प्रबंधक खरे का कहना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना (12 रुपए वाली)का लाभ लेने के लिए आवेदक को एफआईआर की कापी, डेथ सर्टीफिकेट, पेन और आधार कार्ड अपना और जिसकी मृत्यु हुई है उसका देना होगा। वहीं जीवन ज्योति योजना (330 रुपए वाली) में केवल मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। १८ से ५० वर्ष के लोग पात्र है।
पहली बार सहमति अनिवार्य : एलडीएम अग्रवाल का कहना है कि किसी भी खाताधारक को पहली बार बैंक को अपना सहमति पत्र भरकर देना होता है। एक बार सहमति पत्र देने के बाद उसके खाते से पैसा कटने लगता है और वह योजना का लाभ लेने का पात्र हो जाता है। बैंक खाते से पैसे कटने की जानकारी उसकी पासबुक में अपडेट हो जाती है।
जनधन के खाते- 973925
जीरो बैलेंस खाते-77415
दोनों का कुल डिपाजिट -185.88 करोड़ रुपए