मामला वीडी क्लॉथ मार्केट के कपड़ा व्यवसायी महेश पलोड़ द्वारा देवास रोड पर किए जा रहे अवैध मल्टी निर्माण का
टीएनसीपी संयुक्त संचालक बोले : परमिशन के लिए लगाई एनओसी फर्जी, नजूल का जवाब- कोई पत्र जारी नहीं किया, जमीन सरकारी, इसलिए अनुमति निरस्त की
उज्जैन। सरकारी जमीन पर मल्टी तानने का एक फर्जीवाड़ा उजागर हुआ हैं। वीडी क्लॉथ मार्केट में महाकाल ट्रेडर्स के संचालक महेश पलोड़ द्वारा देवास रोड़ पर मल्टी का निर्माण किया जा रहा है। पलोड ने नजूल विभाग से कथित तौर पर एनओसी लेकर सरकारी जमीन पर मल्टी का निर्माण करने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश टीएनसीपी से अनुमति प्राप्त कर ली। शिकायत के बाद जांच में फर्जीवाड़ सामने आया की टीएनसीपी से परमिशन के लिए जो नजूल की एनओसी लगाई गई है वह कुटरचित और फर्जी है। मेसर्स पलोड बद्रर्स के महेश पलोड पिता विश्वनाथ पलोड निवासी विक्रमादित्य मार्केट द्वारा देवास रोड़ पर बनाई जा रही यह मल्टी ऋषिनगर पेट्रोल पंप के पास और फूड झोन के सामने स्थित है। एनओसी फर्जी पाए जाने पर टीएनसीपी ने अपनी अनुमति को निरस्त कर दिया हैं। मामले की शिकायत लोकायुक्त और आर्थिक अपराध ब्यूरो में भी की गई है।
यह मामला : मल्टी निर्माण सरकारी जमीन पर
मल्टी निर्माण के लिए महेश पलोड द्वारा टीएनसीपी से अनुमति के लिए आवेदन के साथ नजूल विभाग का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद टीएनसीपी द्वारा अनुमति जारी कर दी थी। मामले में राजेंद्र कुवाल ने टीएनसीपी को शिकायत कर बताया मल्टी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया जा रहा हैं। इस पर टीएनसीपी द्वारा नजूल विभाग से अनापत्ति पत्र का सत्यापन मांग गया। नजूल विभाग ने अवगत कराया कि जमीन पर नजूल विभाग द्वारा कोई अनापत्ति पत्र जारी ही नहीं किया हैं। इसके साथ बताया गया कि जमीन नगर निगम भूखंड आबादी गांवठान शासकीय दर्ज हैं। इस आधार पर टीएनसीपी ने मल्टी निर्माण की अनुमति को निरस्त कर दिया हैं।
अधिकारियों पर भी केस दर्ज करने की मांग की थी
मामले में शिकायत करने वाले राजेंद्र कुवाल ने बताया कि सरकारी जमीन पर अधिकारियों की सांठगांठ से कूटनीतिक दस्तावेज तैयार कर मल्टी निर्माण का काम चल रहा था। इससे नगर निगम के अधिकारियों को भी अवगत कराया था। नगर निगम के अधिकारी रामबाबू शर्मा, नगर निगम झोन चार भवन अधिकारी मीनाक्षी शर्मा को भी शिकायत की गई थी। निगम अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर मामाले की शिकायत लोकायुक्त और आर्थिक अपराध ब्यूरो में की गई हैं। फूड जोन के सामने स्थित भूखंड क्रमांक 58/2 रकबा 2971.90 वर्ग मीटर भूमि पर करोड़ों रूपये की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत लोकायुक्त में भी की गई थी।
पत्र जारी कर दिया गया
भूमि पर निर्माण की अनुमति के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्र नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र कुटरचित होने और जमीन नगर निगम भूखंड आबादी गांवठान शासकीय होने पर टीएनसीपी नियम-प्रावधानों के आधार पर अनुमति का निरस्त कर० संबंधित पक्ष को पत्र जारी कर दिया गया हैं।
सीके साधव, टीएनसीपी संयुक्त संचालक
मेरे पास दस्तावेज हैं- पलोड़
फर्जी एनओसी से सरकारी जमीन पर मल्टी निर्माण की अनुमति टीएनसीपी से निरस्त होने के संबंध में महेश पालोड का कहना था उन्हें अनुमति निरस्त होने की काई जानकारी नहीं हैं। जमीन और निर्माण अनुमति से संबंधित सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। आगे की कार्रवाई के लिए दस्तावेजों का संबंधित विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
निगम अधिकारियों की चुप्पी
इधर मामले में निगम की भूमिका को लेकर नगर निगम इंजीनियर मीनाक्षी शर्मा, भवन अधिकारी रामबाबू शर्मा से मोबाइल पर संपर्क किया,लेकिन दोनों ने फोन अटैड नहीं किए। दोनों अधिकारियों को व्हाटएसऐप पर मैसेज किए पर कोई जवाब नहीं दिया।