उज्जैन कलेकटर ने जारी की नई गाइडलाइन

By AV NEWS

उज्जैन। जिले लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है .आज कलेकटर आशीष सिंह ने कोरोना पर लगाम लगने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.

शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। 

शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

रेस्टोरेंट में खाना बैठकर खाने पर प्रतिबंध , लेकिन पैक करवाकर घर ले सकते हैं।

जिम , स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर पूरी तरह से बंद रहेंगे।

उज्जैन । कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होने की संभावनाओं को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत पूर्व में जारी आदेश दिनांक 22 मार्च 2021 को अधिक्रमित करते हुए उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। आदेश के तहत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक त्यौहारों/कार्यक्रम में निकलने वाली रैली, जुलूस, गेर, फाग उत्सव, शब बरात, ईस्टर एवं अन्य पर्वों पर किसी प्रकार का जुलूस, मिलन समारोह, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, मेलों के आयोजन, धरना आदि का आयोजन एवं सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश अनुसार-

 

• सभी दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उनके संचालकों द्वारा मास्क, सेनीटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जायेगा। सभी संस्थानों के संचालकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिये अपने प्रतिष्ठान/दुकान के आगे (बाहर) दो-दो गज की दूरी पर आवश्यक संख्या में गोले बनवाये जायेंगे। शासन के निर्देशों का पालन करना एवं करवाना सम्बन्धित प्रतिष्ठान के संचालक का उत्तरदायित्व होगा।

• भारत सरकार एवं मप्र शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के सम्बन्ध में जारी एडवायजरी के अनुसरण में भारत के बाहर से आने वाले नागरिकों को जिला चिकित्सालय द्वारा संचालित कोरोना आइसोलेशन सेन्टर में जांच उपरान्त ही जिले में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

• आमजन को सार्वजनिक स्थानों पर जन-सुरक्षा की दृष्टि से चेहरे पर मास्क धारण करना अनिवार्य होगा।

• आमजन को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से चेहरे पर मास्क धारण करना अनिवार्य होगा।

• समस्त धार्मिक स्थानों पर आने वाले व्यक्तियों/दर्शनार्थियों को आवश्यक संक्षिप्त जांच के पश्चात स्वस्थ होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

• सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों पर सम्बन्धित धार्मिक स्थान के संचालक, पदाधिकारी या पुजारी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिये निर्धारित दूरी पर गोले निर्मित किये जायेंगे।

• सभी धार्मिक स्थानों में एक समय में एक स्थान पर 100 व्यक्ति ही दर्शन हेतु उपस्थित रह सकेंगे। निर्धारित अधिकतम दर्शनार्थियों की संख्या का पालन सम्बन्धित धार्मिक संस्थान के संचालक द्वारा करवाया जायेगा।

• विवाह या अन्य सामाजिक कार्यक्रम में एक स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

• शमशान, कब्रस्तान इत्यादि में होने वाले विभिन्न धार्मिक संस्कार के कार्यक्रम के तहत अधिकतम 20 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे।

• किसी भी शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। उठावना के कार्यक्रम चलित स्वरूप के होंगे। इस तरह के कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

• उज्जैन जिले में आगामी आदेश तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल स्टोर, राशन एवं खानपान तथा पेट्रोल पम्प आदि पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

• बन्द हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में दो गज की दूरी के अनुसार हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे तथा यह संख्या किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी स्थिति में 100 से अधिक नहीं होगी।

• जिले के समस्त स्वीमिंग पुल, जिम, सिनेमा घर पूर्णत: बन्द रहेंगे।

• जिले के सभी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परन्तु वह टेकअवे (पार्सल) भोजन सुविधा प्रदाय कर सकेंगे।

• कोविड संक्रमित होने या कोविड संक्रमण की जानकारी का ज्ञान होने पर सम्बन्धित पैथालॉजी/मेडिकल संस्थान/व्यक्ति विशेष की जानकारी समान दिन सीएमएचओ को उपलब्ध करायेंगे।

उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन अनिवार्य होगा, किन्तु आवश्यक होने पर विशेष एवं विषम परिस्थितियों में सम्बन्धित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपनी अधिकारिता अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से आवश्यक परामर्श कर आवश्यक छूट/अनुमति जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे, किन्तु अनुमति की पूर्व सूचना जिला दण्डाधिकारी को प्रदान करना आवश्यक होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 25 मार्च से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

 

 

 

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