घेराव के बाद रियायत, पहले 10 प्रतिशत जमा करें, फिर होगी बात, शेष राशि किस्तों में लेंगे

मामला: हीरामिल की चाल के बकाया बिल का

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उज्जैन। हीरामिल की चाल के करीब 50 से अधिक विद्युत बिल बकायादारों द्वारा कुर्की नोटिस मिलने के बाद विद्युत कंपनी के झोन का घेराव किया था। इसके बाद विद्युत कंपनी ने उपभोक्ताओं को रियायत दी। बकायादार उपभोक्ताओं को कहा गया है कि पहले बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा करें, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। कंपनी द्वारा निर्धारित राशि जमा कराने पर कुर्की की कार्रवाई स्थगित रखी जाएगी। बकायादार उपभोक्ता शेष राशि किस्तों में जमा कर सकते हैं।

दरअसल, हीरा मिल की चाल के 50 से 60 रहवासियों को विद्युत बिल बकाया होने पर विद्युत कंपनी के पदेन तहसीलदार द्वारा कुर्की नोटिस जारी किए गए थे। इससे नाराज रहवासियों ने गुरुवार को कंपनी के खेड़ापति जोन कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। रहवासियों का कहना है कि उन्हें सरल बिजली बिल योजना मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना का लाभ मिला हुआ है।

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इसमें 200 रुपए प्रतिमाह विद्युत बिल जमा करने का निर्णय हुआ था। इसके बावजूद विद्युत कंपनी ने बिल की बकाया राशि दर्शाते हुए संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए हैं। रहवासियों ने बताया कि उनके घर पर 5000 से लेकर 25 हजार तक का बिल उन्हें थमाया गया। अब कुर्की नोटिस भी भेज दिया गया है। इसके तहत कंपनी के अधिकारी हमारे घर के टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन उठा कर ले जाएंगे।

तीन साल से बिल जमा नहीं
विद्युत कंपनी के कार्यपालन यंत्री राजेश हारोड़े ने बताया कि खेड़ापति जोन कार्यालय के 50-60 उपभोक्ता ऐसे है जो पिछले तीन सालों से बिजली बिल का एक भी रुपया जमा नहीं कर रहे हैं। इसकेे लिए उन्हें कुर्की के नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा चस्पा करवाए गए हैं। फिलहाल कंपनी के निर्देश पर १६ जनवरी तक बकायादार उपभोक्ता बकाया बिजली बिल का १० प्रतिशत भुगतान कर कुर्की की कार्रवाई से बच सकते हंै। वहीं शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जाएगा।

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