ड्राइवरों की हड़ताल पर सख्त MP हाई कोर्ट,सरकार को दिए निर्देश

भारत सरकार के फैसले के बाद हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन का देशभर में चक्का जाम कर विरोध चल रहा है। मध्यप्रदेश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।मध्यप्रदेश में दूसरे दिन मंगलवार को ट्रक-बस ड्राइवर्स की हड़ताल का असर जरूरी सेवाओं पर दिख रहा है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

इसके चलते मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को हड़ताल खत्म कराने के निर्देश दिए हैं। दो याचिकाओं पर मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा, हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए। सरकार परिवहन बहाल करवाए। इस पर सरकार की तरफ से महधिवक्ता ने कहा, आज शाम तक इस मामले में अहम निर्णय लिया जा रहा है। ये याचिकाएं नागरिक उपभोक्ता मंच और अखिलेश त्रिपाठी की ओर से दायर की गई हैं।

ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित अन्य जिलों में दूध से लेकर सब्जी और किराना सप्लाई कम हुई है। ज्यादातर शहरों में सब्जियां महंगी हो गईं। स्कूल-कॉलेज बसें बंद रहीं। खरगोन में पुलिस और प्रर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई।

बुरहानपुर में हड़ताल कर रहे ड्राइवरों ने दूसरे वाहन चालकों को जूते-चप्पलों की माला पहनाने के प्रयास किए। कई वाहनों की हवा निकाल दी। ड्राइवर उस हिट एंड रन से जुड़े कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 10 साल की सजा और सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की हड़ताल के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए कार्रवाई के आदेश

अत्यावश्यक सेवाएं हो रहीं प्रभावित, इसीलिए कार्रवाई करे सरकार

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी अंडरटेकिंग

आज ही हड़ताली एसोसिएशन पर की जाएगी कार्रवाई

हड़ताल कर रहे ट्रक, टैंकर और बस ड्राइवर्स पर होगी कार्रवाई

Related Articles