अब ऑनलाइन होंगे वाहन ट्रांसफर आधार कार्ड के बिना नहीं होगा काम
उज्जैन।पुराने वाहन को बेचने, वाहनों से फायनेंस हटवाने, डुप्लीकेट पंजीयन कार्ड जारी करवाने जैसे कामों से 1 जनवरी से आरटीओ जाने से मुक्ति मिल जाएगी। लोग ऑनलाइन ही इन कामों को कर सकेंगे। आधार कार्ड होने पर बिना परेशानी के यह काम हो जाएगा। यह सुविधा अभी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए शुरू होगी।
पुराने वाहन को बेचने, वाहनों से फायनेंस हटवाने, डुप्लीकेट पंजीयन कार्ड जारी करवाने जैसे कामों वर्तमान व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। पुराने आवेदनों के काम को पूरा करने और इनका डाटा वाहन पोर्टल पर शिफ्ट करने के लिए 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यह व्यवस्था बंद रहेगी।
यह सुविधा अभी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए शुरू होगी। आरटीओ में इसे लेकर तैयारी हो रही हैं। अब तक जो आवेदन आ चुके हैं, उनका काम कर दिया जाएगा, लेकिन नई रसीद नहीं काटी जाएगी। इसके अलावा वाहन पोर्टल को लेकर तैयारी की जाएगी।
डाटा को वाहन पोर्टल पर शिफ्ट किया जाएगा। इसमें कुछ समय लग सकता है। हालांकि, 1 जनवरी से नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। जो आवेदक अपने आधार कार्ड की मदद से यह काम करेंगे। उन्हें कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग आधार कार्ड के बिना यह काम करेंगे, उन्हें अपने दस्तावेज लेकर आना पड़ेगा।
ऐसे रहेगी व्यवस्था
वाहन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प चुनना होगा
वाहन का नंबर डालना होगा
यहां पर नाम ट्रांसफर, फायनेंस कैंसिलेशन, डुप्लीकेट पंजीयन कार्ड जैसे विकल्प आएंगे।
संबधित विकल्प का चुनाव करना होगा।
यहां पर मोबाइल नंबर डालना होगा, इसके बाद एक ओटीपी आएगा, इसे डालना होगा।
इसके बाद वाहन मालिक की जानकारी डालना होगी।
आधार नंबर और अन्य जानकारी देना होगा, जिसके बाद ओटीपी आएगा।
वाहन विक्रेता को भी अपनी जानकारी देनी होगी, उसे भी ओटीपी डालना होगा
इसके बाद भुगतान करना होगा।
प्रक्रिया पूरी होने का मैसेज आ जाएगा।
अगर क्रेता और विक्रेता का आधार कार्ड नहीं है, तो फीस की रसीद की प्रिंट निकाल कर वाहन के सभी दस्तावेज और अपलोड किए दस्तावेज लेकर आरटीओ में संबंधित लिपिक के पास जाना होगा। वह नोटशीट लिखकर फाइल आगे बढ़ा देगा।