निजी संस्थाओं से कोई भी अफसर नहीं लेंगे पुरस्कार

सामान्य प्रशासन विभाग के आइएएस अधिकारियों को निर्देश
उज्जैन। शासकीय अधिकारियों खासकर आइएएस अफसरों में सम्मानित होने और पुरस्कार प्राप्त करने की ललक व प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आइएएस अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए है। इसमें कहा गया है कि बिना अनुमति कोई भी अधिकारी निजी संस्थानों से पुरस्कार नहीं लेंगे
सामान्य प्रशासन विभाग ने के निर्देश के बाद प्रदेश में अब कोई भी आइएएस अधिकारी किसी भी निजी संस्थान से तब तक पुरस्कार नहीं ले सकेंगे, जब तक उन्हें इसकी अनुमति शासन से नहीं मिल जाती है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
निजी संस्थाएं करती हैं पुरस्कृत
बता दें कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए निजी संस्थाएं पुरस्कृत करती हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार पहले भी दिशानिर्देश जारी कर चुकी है। अब एक बार फिर निर्देश दिए हैं कि बिना शासन की अनुमति के कोई भी अधिकारी पुरस्कार न लें। विभाग के सचिव से पहले अनुमति ली जाए। पुरस्कार में राशि या कोई भी अन्य आर्थिक सुविधा भी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा अधिकारियों के लिए और भी गाइड लाइन लागू है।









