Advertisement

रास्ते के विवाद में भाई की हत्या के आरोपी को 10 साल की सजा

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन रास्ते के विवाद को लेकर ढाई साल पहले अपने ही भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को जिला जज आरके वाणी की कोर्ट से धारा 304 पार्ट-1 के तहत 10 साल का कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है। मामले में कोर्ट ने रेशमबाई को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Advertisement

अभियोजन उपसंचालक डॉ. साकेत व्यास ने बताया घटना 4 अक्टूबर 2020 की है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पूरीखेड़ा में रहने वाले 6 भाई बहनों के परिवार के बीच रास्ते से निकलने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपी रमेश पिता बालू उम्र 45 वर्ष ने अपने ही भाई प्रकाश की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। मामले में फरियादी तीसरा भाई सोहन था। सोहन ने पुलिस थाने पर जाकर हत्या की शिकायत की। उसने पुलिस को बताया था कि वह 6 भाई-बहन हैं। सभी के अपने परिवार हैं और आस-पास में ही रहते हैं।

जमीन के रास्ते को लेकर रमेश और प्रकाश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। 4 अक्टूबर की शाम रमेश और उसकी पत्नी रेशम बाई सभी भाइयों को गालियां दे रही थी। रमेश भाई को समझाने के लिए गया तो उसकी पत्नी रेशम बाई ने पत्थर उठा लिया और रमेश ने प्रकाश पर कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर दिया। उसके सिर में गंभीर चोंट लगी और वह बेहोंश होकर जमीन पर गिर गया। सोहन और अन्य परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे जहां उपचार के दौरान रमेश की मौत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रमेश को 10 साल की सजा सुनाई एवं जुर्माना भी लगाया है।

Advertisement

Related Articles