भारत निर्वाचन आयोग ने किया बदलाव
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचने के आपके हाथ में जो वोटर स्लिप होती थी, अब उसका नाम बदलते हुए मतदाता सूचना पर्ची यानि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप कर दिया है। पर्ची का यह नया नाम भारत निर्वाचन आयोग ने रखा है। वोटर स्लिप में भारत निर्वाचन आयोग के बदलाव के बाद इस बार पर्ची पर मतदाता का फोटो नहीं आएगा। पर्ची के पीछे मतदान केंद्र तक पहुंचने का पूरा नक्शा होगा, साथ ही दस्तावेजों की जानकारी भी होगी। मतदाता सूची में नाम जोडऩे, घटाने व संशोधित करने का काम जारी है।
जारी है नाम घटाने-बढ़ाने का काम
बता दें कि २ से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोडऩे व घटाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर बीएलओ नाम जोडऩे, घटाने और संशोधन के आवेदनों को स्वीकार कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर अधिकारी भी मौका मुआयना कर रहे हैं। मतदाता सूची से संबंधित दावे-आपत्तियां 11 सितम्बर 2023 तक दर्ज कराई जा सकेंगीं। दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 28 सितम्बर 2023 निर्धारित है।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के नागरिकों से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में भागीदार बनकर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो युवा एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे हैं वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कॉल सेंटर में मतदाता सूची में नए नाम जोडऩे, मतदाता सूची में संशोधन एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने से संबंधित समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं।
डोर टू डोर सर्वे के निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार मतदान केन्द्र पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि मतदाता सूची में कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित न हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मतदाता की दोहरी प्रविष्टि न हो तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर विलोपित किया जाए।
मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए डोर टू डोर सर्वे के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी कर जिले के सभी एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए 11 सितम्बर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। कार्य उपरांत 12 सितम्बर को सर्वे कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है। समस्त एईआरओ आवंटित क्षेत्र में सर्वे कर मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम निरसन की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।