प्राइवेट पार्ट काटने पर 10 साल की सजा

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। महिदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चोरवासा बडला में महिला मित्र से बात करने से नाराज होकर दोस्त ने युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। 18 माह पुराने इस मामले में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना किया है। अभियोजन के मुताबिक अंकित चौहान निवासी ग्राम ब्यावर राजस्थान और भेरूलाल बैरागी निवासी नागदा जंक्शन दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे तथा दोस्त थे।
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दोनों युवक 18 जून 2024 को कंपनी के काम से लोडिंग वाहन से महिदपुर की ओर जा रहे थे। अंकित गाड़ी में भेरूलाल की महिला मित्र से बात कर रहा था। जिसे लेकर भेरूलाल ने अंकित से विवाद किया। ग्राम चोरवासा बड़ला में अंकित लघुशंका के लिए वाहन से उतरा। तभी भेरूलाल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने पहले अंकित के सिर पर लोहे की राड मारी और उसके बाद चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। सुशील कुमार जोशी द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी भेरूदास बैरागी को धारा 326 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार सोलंकी ने की।
मौसेरे भाई पर हमला करवाने वाला 25 दिन बाद गिरफ्तार
उज्जैन। मौसी के पुत्र पर जानलेवा हमला करवाने की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी को नानाखेड़ा पुलिस ने घटना के 25 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। नानाखेड़ा पुलिस के मुताबिक शांतिनगर निवासी अमन पिता जगदीश प्रजापत (25) मुनिनगर क्षेत्र में ऑनलाइन क्लीन सर्विस सेंटर संचालित करता है। बीते 17 नवंबर की सुबह तीन युवकों ने अमन के सेंटर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे अमन गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी शंकर राव, कान्हा राव (शंकर का भाई) और पवन नाथ को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए तीनों हमलावरों ने पूछताछ में खुलासा किया कि हमला करवाने के लिए उन्हें रवि पिता घनश्याम प्रजापत (निवासी बालाजी परिसर) ने 10 हजार रुपये की सुपारी दी थी।
जिस पर पुलिस ने घटना के 25 दिन बाद गुरुवार देर रात को रवि को भी गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि घटना के बाद घायल अमन ने अपनी मौसी के बेटे रवि पर ही हमला करवाने की आशंका जताई थी। उसने बताया था कि रवि भी ऑनलाइन क्लीन सर्विस का ही काम करता है और व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा के चलते उसने हमला करवाया है। हालांकि, घटना के बाद मिले फुटेज में रवि सीधे तौर पर दिखाई नहीं दिया था, लेकिन चाकू मारने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उसे साजिश रचने का आरोपी बनाया गया।









