12 खाद्य कारोबारियों पर 7 लाख का जुर्माना

By AV NEWS

12 खाद्य कारोबारियों पर 7 लाख का जुर्माना

किसी के यहां मावा अमानक मिला तो किसी के यहां बिना रेट पैकिंग के नमकीन

उज्जैन। शहर में बिना पैकिंग खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वाले 12 लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंतदत्त शर्मा द्वारा जानकारी दी कि आम जनता को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, इस हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 नियम-2011 एवं विनियम-2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, होटलों, डेयरियों, खाद्य पदार्थ निर्माता एवं फुटकर खाद्य कारोबारकर्ता का निरीक्षण कर नमूना कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूने अवमानक अथवा मिथ्याछाप घोषित किये जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उपरोक्त न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सुनवाई कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं एडीएम संतोष टैगोर द्वारा आरोपी 12 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अधिनियम के अन्तर्गत 7 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

जितेन्द्र सिंह सोलंकी महिदपुर रोड पर अवमानक मावा मिलने पर 50 हजार का जुर्माना।

दिनेश राठौर प्रभारी विक्रमादित्य होटल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना।

जेठानन्द वाधवानी झूलेलाल बेकरी पर मिथ्याछाप डिवाइन 60 हजार रुपये का जुर्माना।

आशा तलरेजा जेबी फूड्स प्रोडक्ट सांवेर रोड पर १लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना।

मोईज खान हनीफ न्यू चांदनी बेकरी पर पर 80 हजार रुपये का जुर्माना।

संदेश आंजना जय अंबे दूध डेयरी गधा पुलिया पर 30 हजार रुपय का जुर्माना।

राम मेवाड़ी ड्रायवर गाड़ी और धर्मेंद्र पटेल प्रभारी के द्वारा पंचामृत डेयरी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना।

जुगलकिशोर नवीन के नमकीन अंकपात मार्ग पर 50 हजार रुपये का जुर्माना।

किर हुसैन फर्म भारत ट्रेडर्स न्यू सब्जी मार्केट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना।

राकेश बाकलीवाल फर्म बाकलीवाल ट्रेडर्स महिदपुर सिटी पर 60 हजार रुपये तथा लवीना पति भरत मनसुखानी फर्म स्नेहिल ओवरसीज जावरा पर मिथ्याछाप एमजी कुकिंग ऑईल माइक्रो रिफाइंड पाम ऑईल (पैक्ड) के विक्रय और संग्रहण करने पर एक लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देश दिये गये हैं कि समय सीमा में अर्थदण्ड की राशि शासन हेड में जमा करें। जमा न करने की दशा में खाद्य अनुज्ञप्ति निलम्बित कर भूराजस्व बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

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