सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार रुपये के नोट बदलने को लेकर बड़ा फैसला दिया है।बिना किसी फॉर्म और आईडी प्रूफ के 2000 रुपये के नोट बदलने के खिलाफ याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आरबीआई का यह पॉलिसी मैटर है जिसमें कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 29 मई को फैसले में कहा था कि यह RBI का पॉलिसी डिसीजन है। इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 बार अर्जेंट हियरिंग की अपील भी की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
Supreme Court declines to entertain a plea challenging RBI’s decision permitting citizens to exchange Rs 2000 banknotes, which are being pulled out of circulation, without any requisition slip and ID proof. pic.twitter.com/uNqYbCVQ0U
— ANI (@ANI) July 10, 2023