Sunday, December 3, 2023
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31 जुलाई तक फाइल करे इनकम टैक्स रिटर्न

31 जुलाई तक फाइल करे इनकम टैक्स रिटर्न

उज्जैन। बिना ऑडिट वालों के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आधुनिक युग में डिजिटलीकरण के बढ़ते माध्यमों ने हमारे वित्तीय प्रबंधन को सरल और आसान बना दिया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) ऑनलाइन भरकर अपनी आय, छूट और निवेशों के बारे में विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

उज्जैन ब्रांच चेयरमैन सीए संजय अग्रवाल ने बताया कि यदि समय पर आईटीआर नहीं भरते हैं, तो इंकम टैक्स विभाग द्वारा दंड और जुर्माना लग सकता है। समय पर आईटीआर भरने से आप ऐसे दंड से बच सकते हैं। यदि आपके पास आईटीआर है, तो आपको बैंकों, वित्तीय संस्थानों, और विभिन्न सरकारी योजनाओं से आपके लिए लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आईटीआर भरते समय अपनी जानकारी को सत्यापित करना आवश्यक है। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास सही और नवीनतम जानकारी हो।

गलत जानकारी प्रस्तुत करने से बचने के लिए आपको आवश्यकता के अनुसार सभी दस्तावेज़ों की कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए। उज्जैन ब्रांच वाईस चेयरमैन सीए भावेश नेरकर के अनुसार आईटीआर भरते समय सही दस्तावेजों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

आपके पास आवश्यक आय प्रमाणित करने के लिए वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, निवेश स्कीम की ब्याज विवरण और अन्य वित्तीय दस्तावेज़ होने चाहिए। आपको आपकी आय के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए।

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