भोपाल-इंदौर में कल से Night Curfew,उज्जैन में 10 बजे बाद बाजार बंद

By AV NEWS

भोपाल-इंदौर में कल से लगेगा नाइट कर्फ्यू –

इन 8 शहरों में बाज़ार 10 बजे के बाद बंद रहेंगे

अब प्रशासन से 100 से अधिक लोगों के आयोजन की अनुमति लेना होगी

मध्यप्रदेश:प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर में कल यानी 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा।

आज भोपाल में cm शिवराज की अध्यक्षता में हुई कोरोना समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया.काफी दिन की जद्दोजहद के बाद कोरोना (Corona) के हालात को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया. उन्होंने कहा, महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी, वे एक हफ्ते आइसोलेशन में भी रहेंगे। वहीं, होली पर सामूहिक आयोजन भी नहीं होंगे। 

इसके अलावा प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगाेन में रात10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद रहेेंगे। ये आदेश भी 17 मार्च से लागू होंगे।CM शिवराज सिंह चौहान आम लोगों से निवेदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं। निश्चिंत न हों। मास्क लगाएं। सावधानियां रखें। बाकी उपाय भी किए जाएंगे।कोरोना संक्रमण के हालात को लेकर भोपाल में सीएम शिवराज की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया.

8 शहरों में बाज़ार 10 बजे के बाद बंद
मध्य प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा.इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद करना होगा.यह आदेश भी कल दिनांक 17 मार्च से लागू होगा.

सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराना होगा। आम लोगों के साथ ही दुकानदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनैतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है।

होली के जुलूस/गैर और मेले पर पूरी तरह प्रतिबंध। खुले हुए मेले आदि 6 दिन के अंदर बंद करना होगा।

रैली/यात्रा/चल समारोह/ जुलूस/धरना/ प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

खुले व बंद जगह सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक/मनोरंजन/शैक्षणिक/खेल इत्यादि के इन सभी श्रेणी के कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।

खुले स्थानों पर मैदान के आकार को ध्यान में रखते हुए ऐसे आयोजन केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे।

उपरोक्त कार्यक्रमों को रात 10 बजे तक समाप्त किया जाना अनिवार्य हो सकता है।

महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों को भोपाल आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व कराई गई RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। तय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर दोबारा टेस्ट कराना अनिवार्य है।

महाराष्ट्र राज्य से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्हें कम से कम 7 दिन के लिए होम क्वारैंटाइन रहना होगा।

स्वीमिंग पूल में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

 

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