उज्जैन। विशेष न्यायालय उज्जैन ने शिक्षक से घूस मांगने वाले बाबू को चार साल कैद की सजा दी और दस हजार का जुर्माना भी लगाया हैं। घूसखोर बाबू को जेल भेज दिया। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक प्रावि कल्ला पिपलिया महीदपुर के सहायक शिक्षक योगेश दशोरा ने 7 जनवरी 2016 को शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार अवकाश अवधि का वेतन आहरित कराने के लिए संकुल विद्यालय घोंसला मे पदस्थ बाबू मुकेश पंड्या पांच हजार रूपये की रिश्वत मांग रहा था।
लोकायुक्त ने योगेश व मुकेश की रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकार्डिंग कराई। इसमें रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त ने विधिवत ट्रैप किया था। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत के नोट जब्त कर नंबर का मिलान किया तो वह भी लोकायुक्त द्वारा दिए गए नोट ही मिले। जिसके बाद मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पंकज चतुर्वेदी द्वारा मुकेश पंड्या निवासी सामानेर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13 में कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।