राहुल गांधी ने ED से मांगा वक्त, कहा- सोमवार को हो पूछताछ

By AV NEWS

नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ का सामना कर रहे राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर सोमवार तक के लिए छूट की मांग की है। इससे पहले सोमवार से बुधवार तक उनसे लगातार तीन दिन तक पूछताछ की गई थी।

एजेंसी ने उन्हें गुरुवार को भी आने को कहा था, लेकिन उन्होंने एक दिन का ब्रेक लेने की बात कही थी। ऐसे में उन्हें शुक्रवार को एक बार फिर से एजेंसी के दफ्तर में पेश होना था। इससे पहले भी उन्होंने मां के अस्पताल में भर्ती होने और उनके साथ वक्त गुजारने की बात पर ही एक दिन की छुट्टी ली थी।

फिलहाल राहुल गांधी गंगाराम अस्पताल में ही हैं, जहां सोनिया गांधी इलाज के लिए एडमिट हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के पास ही हैं। कांग्रेस सांसद से लगातार तीन दिनों में 30 घंटे तक मैराथन पूछताछ की गई थी। इस मामले ने राजनीतिक हलचल भी पैदा कर दी है।

तीनों दिन कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर के बाहर और कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और इसीलिए गांधी फैमिली पर हमला बोला जा रहा है।.

बता दें कि राहुल गांधी के अलावा नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को भी ईडी ने समन जारी किया है। एजेंसी ने कांग्रेस अध्यक्ष को 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

नेशनल हेराल्ड केस क्या है?

BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था।

आरोप के मुताबिक, इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड, यानी YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, यानी AJL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया।

स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था।

स्वामी ने 2000 करोड़ रुपये की कंपनी को केवल 50 लाख रुपये में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी।

इस मामले में जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ED ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल को समन जारी किया है।

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